शाहडोल

लापरवाह बाइक चालक को दो साल की सजा, बाइक की टक्कर से हुई थी महिला की मौत

शहडोल न्यायालय का फैसला

शाहडोलFeb 16, 2019 / 12:35 pm

shubham singh

Bike driver sentenced to two years

शहडोल। धनपुरी थाना अंतर्गत सड़क हादसे में एक महिला की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने लापरवाह बाइक चालक को दो साल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार मामले की सुनवाई कर रहे थे। एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा के अनुसार, 25 जुलाई को दोपहर एक बजे सम्पतिया बाई अपने पति मोतीलाल के साथ पैदल बुधवारी बाजार करने जा रही थी कि तभी मोहम्मद आशिफ उर्फ छोटू ने धनपुरी रोड कॉलेज के आगे लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मार दी थी। हादसे में सम्पतिया के सिर,नाक और मुंह में चोट लगने की वजह से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय मामला भेजा था। जहां से आरोपी आशिफ को दो साल की सजा सुनाई है। मामले में एडीपीओ मनोज कुमार पनिका ने पैरवी की।

कमिश्नर ने मांगी रिपोर्ट, पूछा होटल, सिनेगा और मैरिज हॉल में क्या है सुरक्षा
– संभाग के तीनों जिलों में संचालित होटल, मैरिज हॉल और सिनेमा घरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कमिश्नर जेके जैन ने संभाग के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि अपने-अपने जिलों में स्थित सभी होटलों, सिनेमा गृहों, मैरिज हॉलों के अलावा निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम की समुचित जांच कराएं। जांच में यह देखा जाए कि इन भवनों में सभी सुरक्षात्मक उपाय एवं आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। इन भवनों के निर्माण कार्य नक्से के अनुरूप हैं और यदि बेसमेंट बना है तो उसका उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जा रहा है या नहीं। इस सभी बिंदुओं की जांच कराते हुए रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर कमिश्नर कार्यालय भेजना होगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर पड़ताल करें। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल, निजी अस्पताल और सिनेमा एवं मैरिज हॉल की रिपोर्ट की समय सीमा २३ फरवरी कमिश्नर ने निर्धारित की है। हाल ही में दिल्ली के करोलबाग समीप चार मंजिला इमारत पैलेस में आग लग जाने से कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी।

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