शाहडोल

कलेक्टर ने लगाया करफ्यू घर से निकलने पर लगाई रोक

दवा दुकानों को छोड़कर पूरी तरह रहेगा लाकडाउन

शाहडोलApr 04, 2020 / 08:23 pm

lavkush tiwari

शहडोल. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण को राकने लोगों की सुरक्षा के लिए 5 अप्रैल को रात्रि 1 बजे से रात्रि 12.00 तक के लिए सम्पूर्ण जिले में कर्फ्यू दिवस घोषित किया है। इस दौरान दो पहिया, चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेंगी, और किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
लॉक डाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने के लिए शासकीय अधिकारी, कर्मचारी कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे और घर- घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 8.00 बजे तक कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसी प्रकार जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में स्थापित ओपीएम अमलाई, रिलायंस, अल्ट्राटेक, कोलमाईंस एवं जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन कार्य के लिए उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है, मध्यप्रदेश में भी यह संक्रमण जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल आदि शहरों तक पहुंच चुका है। इसके तहत 14 अप्रैल तक के लिए 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हंै।

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