शाहडोलPublished: Jan 27, 2021 11:39:07 am
amaresh singh
डाक के जरिए न्यायालय तथा थानों को सूचना भेजा होगा
शहडोल. कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने मो. शेख रहमान उर्फ, रहमत उर्फ अब्दुल रहमान निवासी धनपुरी और दशरथ पाठक पिता श्याम पाठक निवासी बुढार को एक वर्ष की कालावधि के लिए शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों सीधी, सतना,उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से निष्कासन के आदेश जारी किये है। व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर रहने की सुनिचितता के लिए प्रत्येक दो माह में डाक के जरिये इस न्यायालय में तथा सबंधित थानों को सूचना भेजना होगा। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद शेख रहमान उर्फ, रहमत उर्फ अब्दुल रहमान विगत वर्षों से थाना धनपुरी में विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाता रहा है। जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस तामीली के बाद अनावेदक स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा परित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई, न कोई जवाब प्रस्तुत किया गया न ही उनके विरूद्व दर्ज शेष अन्य आपराधिक प्रकरणो में दोष मुक्त संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा अनावेदक के विरूद्व पंजीकृत प्रकरणों की प्रस्तुत सूची एवं अन्य प्रकरणों का समीक्षा कर एक वर्ष तक जिलाबदर किया है।
जिले की सीमा से लगे हुए जिलो से निष्कासित करने के आदेश पारित किये गए है। इसी प्रकार दशरथ पाठक के विरुद्ध थाना धनपुरी में विभिन्न अपराधों का आरोपी होने पर उसके विरूद्व उक्त कार्रवाई की गई है।