शाहडोलPublished: Jun 21, 2020 08:30:26 pm
shubham singh
कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर भेजा जेल
दहेज प्रताडऩा के चलते तंग आकर नवविवाहिता ने जलकर की थी आत्महत्या
शहडोल। कोर्ट ने दहेज प्रताडऩा से तंग आकर नवविवाहिता के आग से जलकर आत्महत्या के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज जेल भेज दिया है। 12 जून को कमलेश सेन ने ब्यौहारी में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी शादी तीन साल पूर्व हुई थी। 23 मई को दोपहर करीब 12.30 बजे मेरी मां मुन्नी सेन ने हल्ला किया कि बहू ने कमरे में आग लगा ली है। इस पर मैने दरवाजा खोला तो अंदर से बंद होने के चलते नहीं खुला। जब दरवाजा तोड़कर अंदर हम लोग गए तो मेरी पत्नी की मौत हो चुकी थी। इस घटना को गांव के अन्य लोग भी देखे हैं। उक्त घटना पर पुलिस ने मर्ग प्रकरण कायम कर जांच में लिया। जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष से कथन लिए गए जो अपने कथन में मृतिका की शादी दो वर्ष पूर्व कमलेश सेन के साथ करना एवं पति कमलेश सेन एवं सास मुन्नीबाई सेन के द्वारा बाइक की मांग को लेकर मारपीट करना तथा छोटी-छोटी बातों को लेकर तकलीफ देना बताया गया। मृतिका के जेठ मिथलेश सेन, जेठानी अर्चना सेन द्वारा भी वाद विवाद कर मारने की धमकी देना बताया गया। पूरी मर्ग जांच होने पर आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाये जाने पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने 13 जून को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 17 जून को न्यायालय के सामने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर ब्यौहारी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपियों भन्नी निवासी मिथलेश सेन, मुन्नीबाई सेन, अर्चना सेन की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी दिलीप सिंह राठौर ने किया।