बैंक लुटेरे की जमानत अर्जी खारिज कर कोर्ट ने भेजा जेल, गोली मारकर लूट की वारदात को दिया था अंजाम
20 लाख रुपए की लूट में था शामिल

शहडोल। कोर्ट ने एक बैंक लुटेरे को जेल भेज दिया है। 24 अप्रैल 2018 को सहकारी बैंक पपौंध के मैनेजर जयराम त्रिपाठी अपने कैशियर अशोक पांडे तथा प्राइवेट वाहन चालक राधेश्याम जायसवाल के साथ बोलेरो क्रमांक एमपी18सी8695 से जिला सहकारी बैंक शहडोल से 20 लाख रुपए लेकर पपौंध जा रहे थे। शाम करीब 4.50 बजे ब्यौहारी पपौंध के बीच मुड़चोर घाटी में दो बाइक से आए चार अज्ञात बदमाशों ने वाहन को रूकवाकर वाहन चालक राधेश्याम जायसवाल को गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और कैशियर अशोक पांडे के साथ मारपीट कर 20 लाख रुपए से भरा बैग तथा तीनों के मोबाइल सहित जेब में रखे पैसे लूटकर भाग गए। घटना की रिपोर्ट फरियादी जयराम त्रिपाठी द्वारा ब्यौहारी थाने में दर्ज कराई गई। विवचेना के दौरान थाना घूरपुर जिला प्रयागराज उप्र के आरोपी अजय मिश्रा एवं सिमरिया जिला रीवा और थाना चौरहटा के अपराधों में गिरफ्तार आरोपी शत्रुध्न पांडे दोनों निवासी उप्र ने उक्त अपराध के बारे में घटना कबूलने की बात पर न्यायालय द्वारा प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से तलब कर पूछताछ की गई। इनके द्वारा आरोपी जियाहुल हक निवासी उप्र , संतोष मिश्रा एवं सतेन्द्र द्विवेदी के साथ मिलकर अपराध करना पाया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी ने अभियोजन अधिकारी तर्को से सहमत होकर आरोपी जियाहुल हक की जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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