शाहडोलPublished: Apr 24, 2019 06:09:29 pm
amaresh singh
ब्यौहारी के बरकछ का मामला, ब्यौहारी कोर्ट ने सुनाई सजा
हत्या के बाद पटरियों में फेंकी थी लाश,कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
शहडोल। हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए ब्यौहारी न्यायालय ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 19 अक्टूबर 2008 का है। एडीपीओ नवीन कुमार वर्मा के अनुसार, 18 अक्टूबर को राजेश चतुर्वेदी की लाश रेलवे लाइन में मिली थी। शव में कई जगहों में चोट के निशान भी थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पड़ताल की तो सामने आया था कि पारिवारिक विवाद के चलते धारदार हथियार से वार कर युवक की हत्या की गई है। युवक के पुराने साथी संतोष पटेल, अनिल, विनोद उर्फ रज्जन, अजय उर्फ बिल्लू, रीतेश के साथ योजना बनाकर दिलीप चतुर्वेदी द्वारा मारपीट की गई थी और हत्या के बाद पटरियों में लाश फेंक दी थी। मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें दिलीप चतुर्वेदी, विनोद, संतोष, अनिल कुमार, अजय कुमार गर्ग, रीतेश को सजा से दंडित किया है। पैरवी आरके चतुर्वेदी एडीपीओ ब्यौहारी ने की।