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स्कॉलरशिप में गड़बड़ी : जितने छात्रों की निकाली छात्रवृत्ति, परीक्षा में नहीं बैठे उतने छात्र

locationशाहडोलPublished: Jun 29, 2022 10:00:48 pm

Submitted by:

Ramashankar mishra

जांच में खुलासे के बाद वसूली के जारी हुए थे आदेशवर्ष 2010-11 से 2012-13 में अध्ययनरत अजजा एवं अजा छात्रों की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी

स्कॉलरशिप में गड़बड़ी : जितने छात्रों की निकाली छात्रवृत्ति, परीक्षा में नहीं बैठे उतने छात्र

स्कॉलरशिप में गड़बड़ी : जितने छात्रों की निकाली छात्रवृत्ति, परीक्षा में नहीं बैठे उतने छात्र

शहडोल. नगर के दो निजी पैरामेडिकल कॉलेजों में अजा व अजजा वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलने वाले छात्रवृत्ति में हेरा-फेरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिसे लेकर जनजातीय विभाग ने रिकवरी के आदेश जारी किए थे। मामले को लेकर कॉलेज संचालकों ने न्यायालय की शरण ली थी। जिसके बाद वह सुनवाई में उपस्थित ही नहीं हुए और न ही कोई संतोष जनक जवाब भी दिया। जिसके बाद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने संस्थाओं में नोटिस चस्पा करने व पंचनामा तैयार करने के निर्देश बीइओ सोहागपुर को दिए हैं। संचालक या प्रबंधन से संतोष जनक जवाब नहीं मिलता है तो उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार अशासकीय संस्था साइंस इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी एवं स्वयं साक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए प्रस्ताव भेजा था। भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार संबंधित कॉलेजों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। छात्रवृत्ति के संबंध में कराई
गई जांच के बाद समिति ने जो जांच प्रतिवेदन सौंपा था उसमें संस्था ने जितने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त की उसके विरुद्ध परीक्षा में बैठे छात्रों का प्रतिशत अत्यंत कम था।
संस्थाओं से वसूली के जारी हुए थे आदेश
अशासकीय संस्था साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी से अनुसूचित जनजाति वर्ग में 24 लाख 96 हजार 810 रुपए एवं अनुसूचित जाति वर्ग में 7 लाख 64 हजार970 की वसूली के आदेश दिए गए थे। इसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया। प्रकरण में अन्य संबंधितो से जवाब चाहा गया था परंतु उक्त संबंधित व्यक्ति बीके त्रिपाठी, डॉ. मरियम बोहरा एवं दीपंकर दत्ता उपस्थित नहीं हुई। इसी प्रकार अशासकीय संस्था स्वयं साक्षी इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 46 लाख23 हजार 70 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के रुपए 20 लाख 31 हजार 570 की वसूली के आदेश जारी किए गए थे। जिसके विरुद्ध संस्था के संचालक राजेश सक्सेना ने न्यायालय में याचिका दायर की है। उक्त संस्था बंद होने के कारण संबंधित व्यक्ति सुनील सिंह कुशवाहा को पत्र जारी कर सुनवाई के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं परंतु उक्त व्यक्ति भी निर्धारित तिथि को उपस्थिति नहीं हुए।
प्रतियां चस्पा कर तैयार करें पंचनामा
मामले को लेकर सहायक आयुक्त ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को संस्थाओं में जांच प्रतिवेदन की छाया प्रतियां चस्पा कर पंचनामा तैयार कराने एवं इस कार्रवाई से कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिन्हा ने बताया कि संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी संतोष जनक जवाब न मिलने की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इधर विभागीय स्तर पर भी अन्य तथ्यों पर अधिकारी जांच कर रहे हैं।

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