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प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए कर्मचारी, समस्याओं पर किया विचार-विमर्श

locationशाहडोलPublished: May 23, 2018 08:11:38 pm

Submitted by:

shivmangal singh

तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का सम्मेलन

 Employed in Provincial Conference, Discussion on Problems

प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए कर्मचारी, समस्याओं पर किया बिचार-विमर्श

प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए कर्मचारी, समस्याओं पर किया बिचार-विमर्श
शहडोल. मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का प्रंातीय सम्मेलन रविवार को इंदौर में आयोजित किया गया। जिसमे शहडोल जिले के कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल रहे। सम्मेलन में कर्मचाारियों ने विभिन्न समस्याओं को उठाया। जिस पर उपास्थित सभी कर्मचारी सहमत रहे। सम्मेलन में शहडोल जिले के अध्यक्ष केएम चतुर्वेदी के नेतृत्व में संभागीय अध्यक्ष अखिलेश्वर पाण्डेय,सचिव सुदर्शन मिश्रा, रविशंकर शुक्ला,शिवकुमार तिवारी,सुनील उपाघ्याय,वृजराज सिंह,रुपेन्द्र सिंह,राजेश श्रीवास्तव आदि कर्मचारी शामिल रहे।
जिले के मात्र 8 प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत
शहडोल .भारत-सरकार द्वारा कालोनी सहित अन्य प्रोजेक्ट्स में गृह खरीदने वाले आवंटियों की सुविधा और सुरक्षा हेतु लागू किये गए रेरा-एक्ट को एक वर्ष हो चुका है। परन्तु अभी तक जिले से मात्र 8 ही प्रोजेक्ट्स, कालोनियों का रेरा में पंजीयन कराया गया हैं जबकि प्रदेश में अभी तक 1756 प्रोजेक्ट्स का पंजीयन रेरा में हो चुका है। जिले के किसी भी कॉलोनी, प्रोजेक्ट के विरुद्ध, आवंटियों की और से कोई शिकायत रेरा प्राधिकरण में नही की गयी है।
जो भी आवंटी समय पर घर ना मिलने, कालोनी में विकास ना होने जैसी समस्याओं से पीडि़त हैं, उन्हें रेरा-प्राधिकरण की वेब-साईट पर जाकर, सीधे ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज कर कराने की सुविधा प्रदान की गयी है। रेरा प्राधिकरण द्वारा पक्षकारों की सुविधा की दृष्टि से संभागीय मुख्यालयों पर आवंटियों से सम्बंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रतिमाह सर्किट केम्प का आयोजन भी किया जाता है।
रेरा-प्राधिकरण द्वारा जिले की ऐसी प्रगतिरत प्रोजेट्स, कॉलोनी की जानकारी एकत्र की जा रही हैं जिन्होंने अभी तक, रेरा में पंजीयन नहीं कराये हैं। रेरा, एक्ट के लागू होने के बाद, भू-सम्पदा की प्रगतिरत, वं नयी सभी परियोजनाओं, आवासीय कॉलोनी का कालोनाईजर को रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य हो गया है। रेरा-एक्ट के अंतर्गत अपंजीकृत प्रोजेक्ट, कालोनियों में किसी तरह की संपत्ति का विक्रय अवैध है तथा पंजीयन नहीं कराने वाले प्रोजेक्ट्स पर कठोर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया गया है।
31 मई को अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं मद्यनिषेध दिवस
शहडोल. राज्य शासन द्वारा 31 मई को अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं मद्यनिषेध दिवस मनाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर शहडोल द्वारा जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों इस दिवस पर सेमीनार, रैली, पोस्टर प्रतियोगिता ,वाद विवाद, निवन्ध लेखन, प्रश्न मंच, चित्रकला, नाटक आदि जैसी गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिये हैं। जिससे समाज में सभी वर्गो में बढती हुई तम्बाकू एवं धूम्रपान के सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम करने के लिए अवगत कराया जा सके तथा इनके सेवन से होने वाली बीमारियों कैंसर, टीबी, हृदयघात आदि बीमारियों से बचाया जा सके।
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