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आदेश के बाद भी 2750 अध्यापको नहीं दिया जा रहा सातवें वेतनमान का लाभ

locationशाहडोलPublished: Feb 14, 2020 08:58:32 pm

Submitted by:

brijesh sirmour

मंडला व अनूपपुर जिले में हुआ आयुक्त के आदेश का पालन

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शहडोल. जिले के 2750 नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि दो माह पहले ही आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा सांतवे वेतनमान का लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि शहडोल जिले के पड़ोसी जिले अनूपपुर और मंडला में नवीन शिक्षक संवर्ग को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। पिछले २२ नवम्बर १९ को आदिवासी विकास विभाग के आयुुक्त द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश जनजातिय एवं अनुसूचित जाति (शिक्षक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भरती नियम 2018 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला पंचायत से छठवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक सेवकों को सातवां वेतनमान उनसे संलग्न प्रारूप अ वचन पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 01.11.2019 से प्रदान किया जाए। बताया गया है कि इस आदेश के बाद भी जिले के सोहागपुर के 900, बुढ़ार के 800, जयसिंहनगर के 550 और गोहपारू के500 अध्यापक संवर्ग के लोग सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित हैं। इसमें प्रायमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक शामिल हैं।
त्रुटि सुधार के भी है निर्देश
आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सांतवे वेतनमान के निर्धारण के पूर्व जिला पंचायत से छठवें वेतनमान में निर्धारित वेतन तथा आइएफएमआईएस पर प्रदर्शित वेतन में यदि अंतर प्रदर्शित होता है तो डीडीओ स्तर पर सुधार हेतु अवसर दिया जाकर विसंगति दूर करने के पश्चात सातवें वेतनमान में वेतन का निर्धारण किया जाए।

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