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ससुर और पत्नी की कर दी थी हत्या, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

locationशाहडोलPublished: Jul 18, 2020 10:08:50 pm

Submitted by:

amaresh singh

रात में घर में रूक गया था आरोपी

Father-in-law and wife were murdered

ससुर और पत्नी की कर दी थी हत्या, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

शहडोल। कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। 3 जून 2019 को 100 डायल पर सूचना मिली कि बसही में सरपंच नौमन सिंह एवं उसकी पुत्री को दामाद अमर सिंह हत्या करके भाग गया है। सूचना पर थाना प्रभारी गोपाल सिंह परिहार मौके पर पहुंचे । मौके पर ही मृतक के पुत्र रावेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अमर सिंह ने ससुर नौमन सिंह को टांगी से एवं पत्नी शांति बाई को चाकू से मारकर हत्या कर दिया है। फरियादी ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि 2 जून 2019 को दोपहर में जीजा अमर सिंह बहने को बुलाने आया और बोला कि मेरे भाई का तिलक है। इस पर मेरे पिता ने मारपीट कहने की बात कहते हुए कहा कि समाज के चार लोगों के सामने लिखा-पढ़ी करने के बाद भेजूंगा। इसके बाद जीजा अमर सिंह घर पर रूक गया। रात में अमर सिंह ने पिता नौमन सिंह टांगी से मारकर हत्या कर दी। बहन नहीं मिली तो उसे खोजन पर वह बाड़ी में मृत मिली। हत्या करने के बाद अमर सिंह भाग गया। पुलिस ने आरोपी को पकडऩे के बाद 3 जून को न्यायालय में पेश किया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद आरोपी ने जमानत आवदेन न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथा अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होकर ब्यौहारी न्यायालय के न्यायाधीश ने अमर सिंह गोंड निवासी भमरहा बिजौरी जिला उमरिया का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी आरके चतुर्वेदी ने किया।

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