बच्चों के झगड़े की थाने में की थी शिकायत
शाहडोल•Feb 12, 2020 / 09:49 pm•
shubham singh
मारपीट करने वालों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास
शहडोल। एक व्यक्ति से गाली गलौज कर मारपीट करने वाले दस आरोपियों को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। सरसी निवासी राम उजागर सिंह ने ब्यौहारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते दशहरे के दिन गांव के छोटे बच्चों के बीच झगड़ा हो गया था,जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी। 6 सितंबर 2014 को दोपहर तीन बजे वह अपने लड़क को बस स्टैंड छोडऩे जा रहा था। तब आरोपी नीरज लोनी एक दुकान के पास मिला और रिपोर्ट करने की बात पर मोबाइल से अपने साथियों राजू लोनी सज्जू लोनी को बुलवा लिया। इसके बाद आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए तलवार निकाल लिया। तभी अन्य आरोपी राम सिंह लोनी, छोटे लोनी,भागवत लोनी,विजय लोनी,मग्घू लोनी व रामप्रताप लोनी भी आ गए और मारपीट करने लगे। मारपीट करते हुए उसे वे नदी की ओर ले गए तब रास्ते में रूपचंद लोनी, समना लोनी, कमलेश लोनी मिले और बीच बचाव किया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी ने विचारण उपरांत सभी दस आरोपियों को सज्जू उर्फ सज्जन पिता बद्री प्रसाद मिश्रा 29 वर्ष, भागवत पिता सुखनंदन लोनी 27 वर्ष, मग्घू पिता शिवलाल लोनी 38 वर्ष, विजय पिता अवधशरण लोनी 40 वर्ष, छोटे पिता समयलाल लोनी 39 वर्ष, राजू पिता ताराचंद लोनी 42 वर्ष, रामसिंह पिता राजेश लोनी 25 वर्ष, नीरज पिता दीपचंद लोनी 29 वर्ष, छोटे पिता दादूराम लोनी 32 वर्ष तथा रामप्रताप पिता दादूराम लोनी 29 वर्ष को धारा 329 में पांच-पांच वर्ष तथा धारा 14 में 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।