ग्रीन शहडोल, क्लीन शहडोल का कलेक्टर ने चलाया अभियान, रोज कर रहीं शहर का भ्रमण
शाहडोलPublished: Jun 06, 2018 08:04:08 pm
संयुक्त कलेक्टर परिसर को नया लुक देने किया निरीक्षण
ग्रीन शहडोल, क्लीन शहडोल का कलेक्टर ने चलाया अभियान, रोज कर रहीं शहर का भ्रमण
ग्रीन शहडोल, क्लीन शहडोल का कलेक्टर ने चलाया अभियान,रोज कर रहीं शहर का भ्रमण
शहडोल. कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव ने शहडोल ग्रीन शहडोल, क्लीन शहडोल अभियान जनसहभागिता से छेड़ रखा है, वहीं संयुक्त कलेक्टर परिसर की साफ-सफाई को भी महत्व दे रही हैं। वे दैनिक रुप से सारे परिसर का भ्रमण करती है तथा संबधित अधिकारी को समक्ष में बुलाकर निर्देश देती हैं तथा अगले दिन क्रियान्वयन का स्थल परीक्षण करती हैं। संयुक्त कलेक्टर परिसर में जहां पार्किंग व्यवस्था में सुधार किया गया है, वहीं गंदगी वाले स्थानों का चयन कर या तो वृक्षारोपण कराया जा रहा है,उस स्थल को नया स्वरुप देकर ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग गंदगी करने के पूर्व कई बार सोचें । कलेक्टर स्वयं परिसर सफाई के इस प्रयास में श्रमदान करती हैं तथा सभी शासकीय सेवकों से भी सहयोग की अपेक्षा रखती हैं ।
पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की 23 जून को होगी काउन्सलिंग
शहडोल. कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव ने बताया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं काउंसलिंग 23 जून को प्रात 10 बजे सयुक्त कलेक्ट्रेट भवन शहडोल में निर्धारित की गई है। यह सत्यापन एवं काउंसलिंग पहले 26 मई को रखी गई थी, उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पटवारी नियुक्त स्थिगित किये जाने के कारण सत्यापन एवं काउंसलिंग की कार्यवाही स्थिगित कर दी गई थी। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वयं के द्वारा प्रमाणित संपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति साथ में लाना अनिवार्य है।
बेरोजगारो को मिलेगा 10 लाख से लेकर 2 करोड तक मिलेगा ऋण
शहडोल . महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र शहडोल ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हितग्राही को 10 लाख से दो करोड तक का ऋण बैंक से उपलब्ध कराया जाता है। जिसमे सामान्य वर्ग के लिए प्लांट एवं मशीनरी पर 15 प्रतिशत, अधिकतम 12 लाख रुपये एवं बीपीएल हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान पुरुष वर्ग को 5 प्रतिशत व महिला को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष के लिए अधिकतम 5 लाख प्रतिवर्ष सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत आवेदक मप्र का मूल निवासी, कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण, 18 से 40 वर्ष के मध्य उम्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, बैक खाता संबंधी दस्तावेज आवश्यक है। आवेदक एम पी आनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है। योजना के तहत व्यवसायिक गतिविधि, पशु पालन, सभी प्रकार के वाहन एवं कृषि संधी व्यवसाय नही है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।