गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारी टैक्स का रोना रो रहे हैं। कपड़ा, मोबाइल सहित अन्य सामग्री खरीदने पर दुकानदार बिल देने में आनाकानी करते हैं। कैशलैश ट्रांजेक्शन को बड़ावा देने के लिए विभिन्न बैंकों से दुकानदारों को पॉस मशीनें भी दी गई थीं, ताकि टैक्स चोरी रूक सके। लेकिन आज हालात यह है कि शहर की अधिकांश दुकानों पर लगी पॉस मशीनें धूल खा रहीं हैं। एक तरफ जहां उपभोक्ता भी कैश में ही लेनदेन कर रहे हैं, वहीं दुकानदार भी ग्राहकों को पॉस मशीन से बिल लेने से परहेज करते हैं। कुछ उपभोक्ताओं के बताए अनुसार अधिकतर दुकानदार पॉस मशीन खराब होने का बहाना बनाकर कैश की मांग करते हैं। ऐसे में डिजीटल इंडिया के सपने चूर-चूर होते दिखाई दे रहे हैं।
बिल जरूर लें ग्राहक
अधिकारियों का कहना है कि 200 रुपए से अधिक की खरीदी पर दुकानदार को बिल देना अनिवार्य है। यदि बिल नहीं दिया जा रहा है, तो उपभोक्ता जीएसटी विभाग और उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकता है। अधिकारियों ने अपील की कि ग्राहक किसी भी खरीदी पर बिल जरूर लें।
अधिकारियों का कहना है कि 200 रुपए से अधिक की खरीदी पर दुकानदार को बिल देना अनिवार्य है। यदि बिल नहीं दिया जा रहा है, तो उपभोक्ता जीएसटी विभाग और उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकता है। अधिकारियों ने अपील की कि ग्राहक किसी भी खरीदी पर बिल जरूर लें।
GST विभाग में शिकायत करें
जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त प्रकाश सिंह ने कहा यदि कोई बिल देने में आनाकानी कर रहा है तो जीएसटी विभाग में शिकायत कर सकते हैं हम कार्रवाई करेंगे।
जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त प्रकाश सिंह ने कहा यदि कोई बिल देने में आनाकानी कर रहा है तो जीएसटी विभाग में शिकायत कर सकते हैं हम कार्रवाई करेंगे।