शाहडोलPublished: Sep 17, 2020 08:47:04 pm
amaresh singh
दुकान का दरवाजा बंद कर गला दबाकर मारा
पति ने पत्नी की कर दी हत्या, न्यायालय ने खारिज कर दी जमानत अर्जी
शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी के हत्यारे की जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार 16 मई को रामसिंह गोंड ने थाने में सूचना दी कि आरोपी अमर सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतिका की लड़की ने बताया कि पिता ने मां को किराना दुकान में ले जाकर दरवाजा बंद कर गला दबाकर हत्या कर दिया है। इस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को 17 मई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर ने अपराध की गंभीरता एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर आरोपी का जमानत अर्जी खारिज कर दिया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर सीपी मिश्रा ने जमानत याचिका का विरोध किया।