शाहडोलPublished: Feb 20, 2020 09:01:14 pm
lavkush tiwari
29 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
Know why the DJ will not play at the wedding ceremony nowशमशाबाद। पत्रकारवार्ता में विधायक ने दस्तावेजों के साथ दी जानकारी।
शहडोल. स्कूलों और कालेजों में परीक्षाओं के चलते एडीएम अशोक ओहरी ने 29 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अब शादी समारोह में डीजे नहीं बजा सकेंगे। इस आदेश के बाद शादी करने वालों के चेहरों पर मायूशी देखने को मिलेगी। ओहरी ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का अत्याधिक दुरूपयोग हो रहा है और आगामी विद्यालयीन बोर्ड एवं महाविद्यालयों के परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए 18 फरवरी से 29 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होने कहा है कि विशिष्ट परिस्थितियों में क्षेत्रों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लिखित आवेदन पर अनुमति प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने एवं पालन कराने के लिए संबंधित एसडीएम को अधिकृत किया गया है। उन्होने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बताया गया है कि बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों और डीजे बजाने वाले लोगों के विरुत्र कोलाहल अधिकनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश एडीएम ने तत्काल जिले में प्रभावी रूप से लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद अब शादी समारोह के आयोजन में खलल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना होगा।