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ला के छात्रों को दी कानून की जानकारी

locationशाहडोलPublished: Feb 27, 2020 09:41:25 pm

Submitted by:

lavkush tiwari

नगर में निकाली विधिक जागरुकता रैली

Law students given information about LAला के छात्रों को दी कानून की जानकारी

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शहडोल. नगर के लॉ कालेज में संविधान अंतर्गत मूलभूत अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक किए जाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह के निर्देशन में आयोजित किया गया। शिविर में विधि के विद्यार्थियों के बीच जिले के प्रथम अपर जिला न्यायाधीश एसी तिवारी ने सर्वप्रथम शिविर के आयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विधि के विद्यार्थियों के बीच उन्हें विधि के संबंध में जागरूक करना भले ही थोड़ा सा असहज लगे लेकिन शिविर के माध्यम से विधि के विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिवार, समाज एवं जुड़े हुए लोगों तक इन अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की पहुंच बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए, देश समाज और व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों का होना जरूरी है इससे न केवल व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है बल्कि समाज व राष्ट में उसे एक स्थान प्राप्त होता है। अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने संविधान के अंतर्गत समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृति शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों पर चर्चा की। कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं यदि हम अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करते हैं तो हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। संविधान में वर्णित 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन करते हुए शिविर में उपस्थित सभी विधि के विद्यार्थियों एवं पैरालीगल वालेंटियर्स से उन मूल कर्तव्यों का वाचन कराया।
शिविर के बाद विधि छात्र-छात्राओं द्वारा लॉ कालेज से सब्जी मंडी होते हुए गांधी चौराहे तक मूल अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में जन जागरण करने के लिए एक पद यात्रा एवं रैली का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी बीडी दीक्षित, कालेज के रजिस्टार अशोक सराफ, प्राध्यापक एसके पाण्डेय, अधिवक्ता केएल सोनी, पैरालीगल वालेंटियर रिची जगवानी, अरूण बाजपेयी एवं कल्याणी बाजपेयी तथा काजी अख्तयार उपस्थित रहे।

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