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प्रेमी और पत्नी ने गला दबाकर कर दी थी हत्या

locationशाहडोलPublished: Sep 04, 2020 11:35:52 am

Submitted by:

amaresh singh

हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Lover and wife were strangled to death

प्रेमी और पत्नी ने गला दबाकर कर दी थी हत्या

शहडोल। ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार 21 दिसंबर को फरियादी ने थाना ब्यौहारी में अपने छोटे भाई के मृत होने की सूचना दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया। शव पंचनामा, मृतक के गले में नाखून की चोंट, बिस्तर में टूटी हुई चुडिय़ों के टुकड़े एवं लोगों के कथन पर मामले की विवेचना पुलिस ने की। विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पटेल तथा मृतक की पत्नी ने अपराध घटित करना स्वीकार कर लिया। दोनों ने बताया कि दोनों का अवैध संबंध था। इसकी जानकारी मृतक को थी। मृतक अपनी पत्नी को संतोष पटेल के घर बुलाने से मना करता था। इसी बात को लेकर मृतक की पत्नी ने आरोपी संतोष पटेल के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और दोनों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपी संतोष पटैल निवासी तेंदूआड ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका का विरोध जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी आरके चतुर्वेदी ने किया।

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