शाहडोलPublished: Mar 16, 2020 09:02:40 pm
shubham singh
युवती के नानी के हल्ला मचाने पर भागे आरोपी
रात में घर में घुसकर जबरदस्ती पकड़ लिया था हाथ, दो वर्ष की सजा
शहडोल। बुरी नियत से युवती का हाथ पकडऩे वाले आरोपी को कोर्ट ने दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 10 जुलाई को युवती ने चौकी झींकबिजुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 जुलाई को वह और उसकी नानी खाना खाकर सो गए थे। रात करीब 10 बजे आरोपी परसादी अगरिया निवासी रामनगर तथा उसका साथी दरवाजे पर लात मारकर घर के अंदर घुस गए और इज्जत लेने की नियत से उसका हाथ पकड़ लिए। इससे उसके हाथ की चूडिय़ा टूटकर हाथ में लग गई। उसकी नानी द्वारा हल्ला मचाने पर मामा और पड़ोसी आए गए तब आरोपी वहां से भाग गए। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायायल द्वारा विचारण उपरांत आरोपी रामप्रसाद अगरिया निवासी रामनगर डोला जिला अनूपपुर को एक-एक के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर ेस जिला लोक अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटैल ने पैरवी की।