scriptगला दबाकर की थी सास की हत्या | Mother-in-law was killed by strangulation | Patrika News

गला दबाकर की थी सास की हत्या

locationशाहडोलPublished: Oct 30, 2021 11:17:52 am

Submitted by:

amaresh singh

दो को आजीवन कारावास

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शहडोल. सास की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास का गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया था। मामले में सात मई 2018 को फरियादी फरियादी अमृत लाल केवट निवासी महुआ टोला द्वारा थाना सीधी में हत्या का प्रकरण दर्ज कराया था। थाना सीधी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। जांच में मृतिका की बहू आरोपी सविता केवट पति रामबोध केवट निवासी महुआ टोला ने अपने प्रेमी चरकू उर्फ शोभनाथ तिवारी पिता माधव प्रसाद तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी महुआ टोला के साथ मिलकर सास मृतिका भूरीबाई केवट का गला दबाकर हत्या कर दिया था। जिसकी विवेचना पूर्ण कर थाना सीधी द्वारा चालान न्यायालय पेश किया गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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