शाहडोलPublished: Aug 11, 2021 09:09:30 pm
amaresh singh
देवी आने की बात कहकर मारपीट कर मार डाला
court
शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने दैविक शक्ति की भ्रमित अवस्था में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 19 मार्च 2018 को लगभग रात्रि 9 बजे वह सोने के लिए बिस्तर लगा रहा था एवं उसके पिता रामबदन तथा उसकी मां चंद्रवती अपने कमरे में थे। उसी समय दु्रपता देवी मढिय़ा की तरफ से अशोक रैदास निवासी गंधिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अशोक चिल्ला रहा था कि मैं ओच्छा काली हूं। अशोक रैदास के चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी के पिता रामबदन टार्च लेकर दु्रपता देवी के स्थान पर गए और वह चिल्लाने लगे। उसके थोरी देर बाद काशी बैगा के साथ वह भी दु्रपता देवी मढिया के पास गया एवं देखा कि अशोक रैदास उसके पिता को लात-घूंसों से मार रहा है। इसके बाद वह दौड़कर कुछ लोगों को बताया और पहुंचने के बाद देखा कि उसके पिता की मौत हो गई है तथा शरीर पर खून लगा हुआ है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया।