scriptहत्या के आरेापी को आजीवन कारावास की सजा | Murder accused sentenced to life imprisonment | Patrika News

हत्या के आरेापी को आजीवन कारावास की सजा

locationशाहडोलPublished: Oct 30, 2021 09:33:44 pm

Submitted by:

amaresh singh

धनुष बाण से कर दिए थे हत्या

MP by Election को लेकर High Court का निर्वाचन आयोग से बड़ा सवाल

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शहडोल। न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। 8 सितंबर 2018 को फरियादी मिठाई लाल द्वारा चौकी केशवाही जैतपुर में हत्या का प्रकरण दर्ज कराया। थाना जैतपुर द्वारा अपराध का प्रकरण दर्ज कर विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी ठूठा उर्फ मनरूप पलिहा निवासी करवा थाना जनकपुर हाल निवासी सरईडीह थाना जैतपुर के द्वारा गोरेलाल पलिहा की धनुष बाण से हत्या कर दिए थे। इस पर न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी को आजीवन कारावास की एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।

पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे में पकड़ा
बुढ़ार पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने बताया कि 29 अक्टूबर को फरियादी मृतक का लड़का चिंतामणि सिंह गौंड पिता रामस्वरूप सिंह गौंड निवासी खरला बनियाटोला ने थाने आकर बताया कि उसका चचेरा भाई शेर सिंह अपनी भाभी नानबाई, भतीजा पुप्पेन्द्र से घरेलू विवाद कर रहा था। इस पर पिता रामस्वरूप गौंड झगड़ा शांत करवाने गए तो शेर सिंह ने पिता के सिर में कुडेली से मार दिया। इससे उनकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी शेर सिंह को 24 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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