शाहडोलPublished: Mar 14, 2020 09:45:02 pm
shubham singh
दुकान पर गया था सामान लेने
हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा, गुप्ती से मारकर की थी हत्या
शहडोल। गुप्ती से हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फरियादी पप्पू यादव ने थाना जयसिंहनगर में 9 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई विनोद यादव 9 जुलाई को घर के पास राजेश मार्य के दुकान पर सामान लेने गया था। लगभग 10 बजे रात्रि वाद-विवाद की आवाज सुनकर मैं दौड़कर दुकान के पास गया तो देखा कि कुबरा निवासी आरोपी कैलाश साहू मेरे भाई से वाद-विवाद कर रहा था। उसने गुप्ती से मेरे भाई के पेट में एवं गले में मारा, जिससे पेट से आंत बाहर निकल आई। बीच-बचाव के दौरान मुझे भी चोटें आई। भाई विनोद यादव को गंभीर हालत में जयसिंहनगर अस्पताल ले गया वहां से शहडोल अस्पताल फिर रीवा ले जाया गया, जहां विनोद यादव की मौत हो गई। रिपोर्ट पर थाना जयसिंहनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय के सामने चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायायल जयसिंहनगर द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरके चतुर्वेदी ने पैरवी की।