शाहडोलPublished: Oct 12, 2023 12:02:34 pm
shubham singh
किराएदार व बाहर से आने वाले व्यक्तियों का खंगालेगी रिकार्ड
शहडोल. विधानसभा चुनाव 2023 की निर्वाचन की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा वाहनों पर लगे अनाधिकृत हूटर और नियम विरूद्ध तरीके से लगे हुए नेम प्लेट व नंबर प्लेट को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 11 अक्टूबर 2023 को यातायात पुलिस के द्वारा वाहनों पर कार्यवाही की गई और वाहनों पर लगे अनाधिकृत हूटर एवं नियम विरूद्ध तरीके से लगे नंबर प्लेट को हटाया गया। इस दौरान यातायात विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की है।
किराएदार व बाहरी लोगों का रखना होगा रिकार्ड, जांच करेगी पुलिस
विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वंदना वैद्य ने मप्र दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला शहडोल क्षेत्र अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में प्रवेश करने तथा स्थायी रूप से या लंबी अवधि तक रुकने वाले किराएदार, श्रमिकों का सत्यापन, मकान मालिक, संस्था प्रमुख, होटल मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिला शहडोल के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रैनबसेरा आदि के संचालकों के नाम पता सहित सूची तैयार करेंगे। इन सभी संचालकों का दायित्व होगा कि प्रतिदिन होटल, लॉर्ज, धर्मशाला रैनबसेरा आदि आश्रय स्थलों पर रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी परिचय पत्र, मोबाइल नंबर सहित संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। संबंधित थाना प्रभारी किराएदारों, श्रमिकों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें। बिना व्यक्तिगत पहचानपत्र वाले किराएदारों, श्रमिकों का जिले की सीमा में प्रवेश निषेध किया जाता है। संबंधित थाना प्रभारी होटल, धर्मशाला, व्यावसायिक संस्थानों की सतत जांच करें, तथा संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्ति, किराएदार, श्रमिकों को जिले के बाहर करना तथा होटल, व्यवसायिक संस्थानों के मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, मतदान दिनांक 17 नवंबर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व से उक्त विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा।