शाहडोलPublished: Mar 30, 2020 08:49:01 pm
brijesh sirmour
निर्धारित दरों पर ही कर सकेंगे यात्रियों का परिवहन, आरटीओ ने तय की यात्रियों के निजी वाहनों से परिवहन की दरें, निर्धारित दरों से ज्यादा किराया लेने पर टैक्सी, कैब और व्यवसायिक वाहन संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
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शहडोल. कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न आपदा की स्थिति में बाहर से आने-जाने वालों से यदि कोई टैक्सी, कैब या व्यवसायिक वाहन संचालक निर्धारित दर से ज्यादा किराया वसूल करेगा तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशुतोष सिंह भदौरिया ने निजी वाहनों की दरें निर्धारित कर दी है। निर्धारित की गई दरों में नान एसी चौपहिया वाहनों के लिए नौ रुपए से लेकर 13 रुपए प्रति किलोमीटर और एसी चौपहिया वाहनों के लिए 10 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय किया गया है। इसी तरह बसों में 30 से 45 रुपए प्रति किलोमीटर व मालवाहकों में 15 से 30 रुपए प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है। यदि इस दर से ज्यादा राशि लिए जाने की शिकायत मिलती है, तो संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित दरें इस प्रकार हैं
वाहन नान एसी एसी
इनोवा 13 15
जीप 12 13
कार 09 10
(दर रुपए प्रति किलोमीटर, डीजल या पेट्रोल सहित है)