चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों पर आरपीएफ बरतेगी सख्ती
शाहडोलPublished: Sep 10, 2018 08:43:54 pm
धारा 141 के तहत अब जेल भेजे जाएंगे आरोपित
RPF will harsh on travelers who chain chain
शहडोल। चेन पुलिंग कर ट्रेनों का प्रभावित करने वाले यात्री नहीं बख्शे जाएंगे। उन पर कार्रवाई करते हुए सीधे कोर्ट में पेश करना होगा। मुचकले पर नहीं छोडऩे की सख्त हिदायत सभी आरपीएफ व आउटपोस्ट प्रभारियों को दी गई। इस नियम को तोडऩे वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अपराध दर्ज किया जा रहा है। बताया गया है कि हाल ही में ही जोनल स्थित आरपीएफ मुख्यालय में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें चेन पुलिंग वाले यात्रियों पर सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। बताया गया है कि अक्सर चेन पुलिंग की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। इससे बचने के लिए रेलवे अभियान के तहत चेन पुलिंग करने वालों की धर-पकड़ कर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अभियान इसी माह शुरू होगा और अब चेन पुलिंग करते पकड़े जाने पर तत्काल जुर्माना की बजाय आरोपित को जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी प्रमुख ट्रेनों में तकनीकी स्टाफ की तैनाती की जाएगी। बताया गया है कि रेल प्रशासन ने ट्रेनों के लेट होने के कारणों की जांच की तो लाइन की मरम्मत, मालगाड़ी को निर्धारित समय पर चलाने, बार-बार चेन पुलिंग करने, तकनीकी फाल्ट आदि वजहें सामने आई। इस पर रेल प्रशासन ने चेन पुलिंग और तकनीकी फाल्ट को दूर करने की योजना तैयार की है। इसके तहत टीटीई, आरपीएफ व जीआरपी के अलावा ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात अन्य स्टाफ को चेन पुलिंग करने वाले को पकडऩे के आदेश दिए गए हैं। चेन पुलिंग कर ट्रेनों का प्रभावित करने वाले यात्री नहीं बख्शे जाएंगे। उन पर कार्रवाई करते हुए सीधे कोर्ट में पेश करना होगा। मुचकले पर नहीं छोडऩे की सख्त हिदायत सभी आरपीएफ व आउटपोस्ट प्रभारियों को दी गई।
इनका कहना है
चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हमें जोन कार्यालय से भेजे गए है। इसके लिए जीआरपी अभियान चलाकर आरोपितों की धर-पकड़ करेगी।
एस अप्पाराव, जीआरपी थाना प्रभारी, शहडोल