scriptभ्रष्टाचार के मामले में शहडोल सहकारी बैंक के सीईओ निलंबित | Shahdol Co-operative Bank CEO suspended in corruption case | Patrika News

भ्रष्टाचार के मामले में शहडोल सहकारी बैंक के सीईओ निलंबित

locationशाहडोलPublished: Jan 15, 2020 09:08:33 pm

Submitted by:

brijesh sirmour

टीटी नगर भोपाल में किया अटैच

Corruption

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शहडोल. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शहडोल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर के तात्कालीन महाप्रबंधक जेएस ठाकुर को भ्रष्टाचार का अपराध प्रमाणिक पाए जाने पर राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि पर उनका मुख्यालय टीटी नगर भोपाल निर्धारित किया गया है। इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार सीईओ के विरूद्ध स्थापना लोकायुक्त भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) पीसी के अंतर्गत न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया था। बताया गया है कि शहडोल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व तात्कालीन महाप्रबंधक छतरपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 119/2015 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणिक पाए जाने पर ठाकुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) पीसी के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति चाही गई थी। बैंक के आदेश क्रमांक 1687 दिनांक 1.10.2019के द्वारा केडर अधिकारी जेएस ठाकुर के विरूद्ध स्वीकृति प्रदान की गई है। बताया गया है कि विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन सागर संभाग ने पत्र क्रमांक 9776/19 सागर दिनांक 30.12.2019 के द्वारा तात्कालीन महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर एवं हाल शहडोल के खिलाफ अपराध क्रमांक 119/19 में धारा 13(1) डी 13(2) पीसी एक्ट 1988 मेंं अभियोग पत्र क्रमांक 180/19 में दिनांक 23.12.19 को विशेष न्यायालय छतरपुर में प्रस्तुत किया गया है।

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