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गोवंश तस्करी के ट्रक को पुन: जप्त करने के आदेश

locationशाहडोलPublished: Feb 23, 2017 08:39:00 pm

Submitted by:

tej narayan

विशिष्ठ न्यायाधीश (अ.ज.जा./अ.जा. अत्याचार निवारण प्रकरण) ने पुलिस थाना धोलापानी को गोवंश तस्करी में जप्त ट्रक को पुलिस थाना सरवन जिला रतलाम मध्यप्रदेश से जप्त करने के आदेश दिया है।

विशिष्ठ न्यायाधीश (अ.ज.जा./अ.जा. अत्याचार निवारण प्रकरण) अमित सेहलोत ने पुलिस थाना धोलापानी को गोवंश तस्करी में जप्त ट्रक को पुलिस थाना सरवन जिला रतलाम मध्यप्रदेश से जप्त करने के आदेश दिया है। पशु क्रूरता निवारण समिति के सचिव रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि 31 मई 2016 को छोटीसादडी गोवंश तस्करी प्रकरण में पुलिस थाना धोलापानी ने 50 गोवंश के साथ एक ट्रक को जप्त कर आरोपी आजाद, जाबीर, फारूख व शौकत को गिरफ्तार किया।
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 ट्रक के स्वामी मैराजुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान मुसलमान निवासी नन्दवाना कॉलोनी, कपासन के विरूद्ध पुलिस थाना धोलापानी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा। वाहन स्वामी मैराजुद्दीन ने विशिष्ठ न्यायाधीश में आवेदन पेश किया। इसके बाद ट्रक को छोड़ दिया। इसके 20 दिन के अन्दर ही उक्त ट्रक को पुन: गोवंश तस्करी में उपयोग में लाया गया। उसे पुलिस थाना सरवन ने गत दिसंबर में 55 गौवंश के साथ जप्त किया और अतर न्यारगर निवासी मुल्तानपुरा को गिरफ्तार किया। 
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सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक आशुतोष जोशी ने की। सचिव रमेशचन्द्र शर्मा एवं सदस्य सचिन पटवा ने सरवन पुलिस थाने से इस ट्रक का रिकॉर्ड प्राप्त कर न्यायालय में आवेदन पेश किया। विशिष्ट न्यायाधीश अमित सेहलोत ने थाना धोलापानी को आदेश प्रदान किया कि ट्रक को पुन: अभिरक्षा में लिया जाए।

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