शिविर में छात्राओं ने पूछे सबाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया जबाव
शाहडोलPublished: Sep 08, 2018 08:38:13 pm
साइवर अपराधों से बचाव के लिए दी जानकारी
शिविर में छात्राओं ने पूछे सबाल, न्यायिक मजिस्ट्रे्रट ने दिया जबाव
शिविर में छात्राओं ने पूछे सबाल, न्यायिक मजिस्ट्रे्रट ने दिया जबाव
शहडोल . जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह के निर्देशन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य, बच्चों की तस्करी रोकने सें संबंधित कानूनों एवं नालसा की बच्चों के मैत्री पूर्ण अधिकार योजना के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किशोर कुमार मिश्रा नें कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए 18 वर्ष से कम उम्र होने पर वाहन न चलाने तथा 18 वर्ष की उम्र प्राप्तकर लेने के उपरांत बैध लाइसेन्स होने पर ही वाहन चलाने की हिदायत दी तथा टैफिक नियमों की जानकारी दी। बच्चों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की चर्चा करतेे हुए उन्होने बालकों का लैगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अमानवीय मानव तस्करी से संबंधित विधि के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। मोबाइल एवं कम्प्यूटर से हाने वाले साइवर अपराधों से बचाव के लिए विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करते हुए मोबाइल एवं कम्प्यूटर का सावधानी पूर्वक उपयोग करने के लिए कहा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी बीडी दीक्षित ने बच्चों को संबोधित करते हुुए कहा कि हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तब्यों का भी बोध होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप जीवन में प्रगति करना चाहिए इससे न केवल व्यक्ति का बल्कि समाज व राष्ट का भी उत्थान होता हैं । आज के बच्चे कल के देश का भविष्य है। अत: यदि वे सशक्त होगे तो देश भी शसक्त होगा। इस दौरान बच्चों ने कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्रश्न पूछे जिनका उन्होने उत्तर दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य डॉ एपी सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार ब्यक्त किया।
कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक एमएल रैदास, आरएसपरिहार, डीएस चन्देल, गीता साहू, संगीता सिंह, सुनीता श्रीवास्तव,सीमा सिंह, भूपेन्द्र झारिया, शुभा श्रीवास्तव, सुल्ताना बेगम, कीर्ति योग भारती एवं विद्यालय की कुल 180 छात्रायें उपस्थित रहीं।