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जिले में 8 जून से इन गतिविधियों की मिल जाएगी इजाजत

locationशाहडोलPublished: Jun 04, 2020 08:38:27 pm

Submitted by:

shubham singh

खुल जाएंगे पूजा स्थल, होटल्स और अन्य सेवाएं

These activities will be allowed in the district from June 8

जिले में 8 जून से इन गतिविधियों की मिल जाएगी इजाजत

शहडोल। जिले में सभी धार्मिक स्थल 7 जून की रात्रि 12 बजे तक बंद रहेगी। इसी प्रकार सभी होटल, लॉज, रेस्टारेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं शापिंग माल भी 7 जून की रात्रि 12 बजे तक बंद रहेगी। 8 जून से सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शापिंग मॉल्स और अन्य आतिथ्य सेवाओं की इजाजत होगी। सभी सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी समाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में यात्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जाएगा। अंतरर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। विवाह समारोह में 50 से अधिक तथा दाह संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा तथा इन कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।


सुबह 5 से रात 9 बजे तक कर सकेंगे होम डिलेवरी
जिले के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् शहडोल, नगरपालिका परिषद् धनपुरी, नगर परिषद् बुढ़ार, नगर परिषद् जयसिंहनगर, नगर परिषद् ब्यौहारी, नगर परिषद् खाड़ में निम्नानुसार अनुमति रहेगी। फल एवं सब्जी विक्रेता ठेले पर अथवा अन्य वाहन से होम डिलेवरी सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक विक्रय कर सकते हैं। सभी विक्रेताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ठेले पर वाहन के पास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी। सब्जी मंडी लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। दूध विक्र्रेता सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलेवरी करने के साथ सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दुकान, डेयरी संचालन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार की एक स्थाई दुकाने सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खोली सकती हैं। पके हुए भोजन की विक्री करने वाले मिठाई दुकानों, ढाबों, रेस्टारेंट आदि सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलेवरी कर सकते हैं। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सैलून एवं ब्यूटी पार्लर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी।

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