सुबह 5 से रात 9 बजे तक कर सकेंगे होम डिलेवरी
जिले के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र नगरपालिका परिषद् शहडोल, नगरपालिका परिषद् धनपुरी, नगर परिषद् बुढ़ार, नगर परिषद् जयसिंहनगर, नगर परिषद् ब्यौहारी, नगर परिषद् खाड़ में निम्नानुसार अनुमति रहेगी। फल एवं सब्जी विक्रेता ठेले पर अथवा अन्य वाहन से होम डिलेवरी सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक विक्रय कर सकते हैं। सभी विक्रेताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ठेले पर वाहन के पास दो ग्राहकों के बीच एक मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी। सब्जी मंडी लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। दूध विक्र्रेता सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलेवरी करने के साथ सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दुकान, डेयरी संचालन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार की एक स्थाई दुकाने सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खोली सकती हैं। पके हुए भोजन की विक्री करने वाले मिठाई दुकानों, ढाबों, रेस्टारेंट आदि सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलेवरी कर सकते हैं। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सैलून एवं ब्यूटी पार्लर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी।