शाहडोलPublished: Jun 30, 2022 10:22:53 pm
shubham singh
होली में पुलिस कर्मियों के साथ की थी हाथापाई
Kota court’s decision : किशोरी से बलात्कार के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
शहडोल। बुढार न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी बुढार ने प्रकरण क्रमांक 625/12 में आरोपी सूरज महतो 38 वर्ष निवासी ग्राम बकहो कुदरा टोला एवं आरोपी राजेन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम बकही को आरोपित धारा 332 के अंतर्गत दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड दंडित किया गया। फरियादी रामेश्वर पाण्डेय थाना अमलाई में लिखित शिकायत की थी कि होली के त्योहार में शांति व्यरवस्था ड्यूटी में कोतमा रोड बकहो में तैनात था। तभी खबर मिली कि कोतमा रोड स्थित शारदा ओसीएम तिराहे पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं। मौके पर पहुंचा तो बल्ली, रवि तिवारी एवं राजेन्द्रा प्रजापति, सूरज महतो के बीच झगड़ा हो रहा था और दोनों पक्ष मारपीट कर थे। पुलिस के पहुंचते ही कुछ लोग वहां से भाग गए किन्तु राजेन्द्र और सूरज वहीं खड़े रहे। राजेन्द्र अपनी बाइक को बीच रोड में खड़ी करके रखा था। जिस कारण आवागमन में परेशानी हो रही थी। बाइक हटाने के लिए बोलने पर राजेन्द्र बोलने लगा कि उसकी बाइक कोइ नहीं हटा सकता। हटाने की कोशिश की तो आरोपी ने मारपीट पर उतारू हो गया। शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए डायरी न्यायालय में पेश की जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायलय ने दोनो आरोपियों को सजा सुनाई है। पुलिस के साथ मारपीट करने वाले दोनो आरोपपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जहां सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनो आरोपियों को 1-1 वर्ष के सजा दण्डित किया है।