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यूपी में साहूकारों पर भी लगेगा गैंगस्टर एक्ट, मौत के लिए उकसाया तो खैर नहीं

locationशाहजहांपुरPublished: Sep 10, 2021 04:36:13 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

In UP moneylenders will also face gangsters if they provoked to death- जून 2021 में शाहजहांपुर में एक परिवार ने आत्महत्या (Suicide) कर ली थी। परिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दो साहूकारों और एक बिचौलिए के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

In UP moneylenders will also face gangsters if they provoked to death

In UP moneylenders will also face gangsters if they provoked to death

शाहजहांपुर. In UP moneylenders will also face gangsters if they provoked to death. जून 2021 में शाहजहांपुर में एक परिवार ने आत्महत्या (Suicide) कर ली थी। परिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दो साहूकारों और एक बिचौलिए के खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एस. आनंद ने इसे एक संगठित अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि एक से अधिक व्यक्ति संगठित तरीके से कोई भी अपराध गैंगस्टर अधिनियम के आरोपों को आकर्षित कर सकते हैं। आरोपों की जांच कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पहली बार है जब शाहजहांपुर में साहूकारों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम लागू किया गया है।
यह है मामला

42 वर्षीय अखिलेश गुप्ता का परिवार दवाओं का थोक आपूर्तिकर्ता था। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें ऋणदाताओं को फंसाया गया था। अखिलेश, उनकी पत्नी और 12 और 9 साल के दो बच्चे सात जून को फांसी पर लटके पाए गए थे। अखिलेश ने 12 लाख रुपये का कर्ज लिया था लेकिन ब्याज दो साल में 37 लाख रुपये तक पहुंच गया। एक बिचौलिए अविनाश बाजपेयी ने उन्हें दो ऋणदाताओं सुशील कुमार गुप्ता और मिथिलेश कुमार से 15 प्रतिशत मासिक ब्याज पर 12 लाख रुपये का ऋण दिलाने में मदद की।
कर्ज न चुका पाने के कारण अखिलेश ने लगभग 50 लाख रुपये मूल्य का अपना घर अविनाश को बेच दिया और वहां किराएदार के तौर पर रहने लगा। कुछ महीने बाद, अविनाश ने उसे घर खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा। परेशान होकर परिवार ने अपना जीवन खत्म कर दिया। उधारदाताओं और बिचौलिए को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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