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Swami Chinmayanand Case: किसी को भी नहीं मिली जमानत, ब्लैकमेलिंग के आरोपी  रिमांड पर

locationशाहजहांपुरPublished: Sep 24, 2019 08:45:32 am

Submitted by:

jitendra verma

Swami Chinmayanand Case में हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच पर संतोष जताया है।
एसआईटी रंगदारी के आरोपियों सचिन और विक्रम को 95 घंटे की रिमांड पर लेगी।
अब दोनों पक्ष सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे।

Swami Chinmayanand Case: किसी को भी नहीं मिली जमानत, ब्लैकमेलिंग के आरोपी  रिमांड पर

Swami Chinmayanand Case: किसी को भी नहीं मिली जमानत, ब्लैकमेलिंग के आरोपी  रिमांड पर

शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण Swami Chinmayanand Case में हाईकोर्ट High Court ने एसआईटी SIT जांच पर संतोष जताया है। कोर्ट ने रंगदारी मामले में छात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश देने और उसका फिर से 164 का बयान दर्ज कराने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। शाहजहांपुर कोर्ट में भी जमानत के लिए स्वामी चिन्मयानंद और रंगदारी के आरोपियों ने जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में लगाई थी लेकिन दोनों ही पक्षों की जमानत की अर्जी खारिज हो गई। अब दोनों पक्ष सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। वहीँ एसआईटी रंगदारी के आरोपियों सचिन और विक्रम को 95 घंटे की रिमांड पर लेगी। एसआईटी रंगदारी मांगने के तीसरे आरोपी संजय का मोबाइल खोजेगी। बताया जा रहा है कि इस मोबाइल कई अहम सबूत है।
छात्रा पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार
चिन्मयानंद केस Swami Chinmayanand Case में पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में छात्रा का भी नाम है। इस मामले में एसआईटी छात्रा के तीन साथियों को जेल भेज चुकी है और छात्रा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में छात्रा ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी साथ ही उसके 164 के बयान फिर से कराने की मांग की गई थी। इस मामले में खंडपीठ ने कहा कि उन्हें सिर्फ एसआईटी जांच की मानीटरिंग का अधिकार है।
चिन्मयानन्द पीजीआई में भर्ती
वहीँ सोमवार को शाहजहाँपुर की जेल में स्वामी चिन्मयानन्द की हालत अचानक खराब हो गई जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया जहाँ पर चिन्मयानंद की एंजियोग्राफी की गई। अभी कुछ समय दवाओं के लिए पीजीआई में ही भर्ती रखा गया है।
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