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यहां 24 को सभी अधिकारी और कर्मचारी लेंगे सामूहिक रूप से शपथ

locationशाजापुरPublished: Dec 20, 2018 09:08:03 pm

Submitted by:

Gopal Bajpai

25 से 30 दिसंबर तक मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह

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यहां 24 को सभी अधिकारी और कर्मचारी लेंगे सामूहिक रूप से शपथ

शाजापुर.
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश राज्य शासन की ओर से दिए गए हैं। इसी तरह 25 से 30 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाए जाने के निर्देश भी राज्य शासन ने जारी किए है। सुशासन दिवस पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के चित्र को प्रदर्शित कर सम्मान प्रकट किया जाएगा तथा सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में सुशासन की शपथ लेंगे। शाजापुर में कलेक्टर सभाकक्ष में 24 को 11 बजे अधिकारियों-कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी।

25 से 30 दिसम्बर के बीच सुशासन सप्ताह के दौरान सुशासन सप्ताह के दौरान अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासकीय कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचरियों को सम्मानित करने के लिए राज्य शासन ने निर्देशित किया है। सूचना का अधिकार, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी, सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, जन-सुनवाई, स्वच्छता और लोगों के सशक्तिकरण के लिए बनाए गए अन्य अधिनियम और व्यवस्थाओं के संबंध में जिला एवं विकासखंड स्तर पर चर्चाएं आयोजित कर लोगों को जागरूक भी करने के लिए कहा गया है। इसी तरह कॉलेज एवं स्कूलों में पर्यावरण-ऊर्जा-पानी बचाओ एवं स्वस्थ समाज जैसे सुशासन में सहायक विषयों पर संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। साथ ही सुशासन सप्ताह में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में अब मिलेगी 51 हजार की राशि
प्रदेश में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि अब 51 हजार रुपए कर दी गई है। इस आशय के आदेश सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने जारी किए है। जारी आदेश में उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत मिलने वाली राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दी गई है। इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकृत निकायों को 3 हजार रुपए (प्रति कन्या के मान से) तथा सामग्री की कीमत 5 हजार रुपए तथा शेष राशि 43 हजार रुपए कन्या के बचत बैंक खातें में जमा कराई जाएगी। आदेश में यह भी बताया गया कि आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले विवाह चाहे सामूहिक हो या एकल हो उन्हें भी कन्या विवाह सहायता की राशि दी जाएगी। शासन की ओर सेआयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाता है।

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