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बिजली चोरी करने वालों को मिलेगी बड़ी राहत, जाने क्या?

locationशाजापुरPublished: Jul 06, 2017 11:42:00 pm

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से शनिवार को संपूर्णदेश के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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 शाजापुर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से शनिवार को संपूर्णदेश के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत बिजली कंपनी की ओर से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निराकरण समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इस लोक अदालत में खास बात यह रहेगी कि ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली कंपनी ने बिजली संबंधी प्रकरण बनाएं है और जो प्रकरण न्यायालय में दायर नहीं किए गए है उन पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
एडवोकेट कमलकिशोर श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली चोरी करने वालों के जो प्रकरण बिजली कंपनी ने बनाएं है, उनमें बिजली कंपनी के नए सर्कुलर के अंतर्गत लोक अदालत में 40 प्रतिशत छूट देकर समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। बिजली कंपनी के एई गौरव दुबे ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरण एवं जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके है, ऐसे प्रकरणों का त्वरीत निराकरण किया जाएगा।
 साथ ही धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए ऐसे प्रकरण जिसमें उपभोक्ता ने अपील कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की है, उनका प्रलिटिगेशन माध्यम से निराकरण के लिए समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू और 10 हॉर्सपॉवर तक के औद्योगिक निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
ब्याज पर 100 फीसदी देंगे छूट
दुबे ने बताया कि बिजली कंपनी के बनाए गए ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दायर नहीं किए गए है उसमें आंकलित सिविल दायित्व में 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिन की अवधी समाप्त होने के बाद लगने वाले ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद लगने वाले ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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