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छह लाख रुपए लूटने की मिली इतनी बड़ी सजा

locationशाजापुरPublished: May 12, 2019 12:30:57 am

Submitted by:

Ashish Sikarwar

विशेष न्यायालय न्यायालय अरविंद रघुवंशी अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन ने आरोपी सुनील उर्फ पटेल (२२) पिता बनेसिंह मेवाड़ा निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर

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विशेष न्यायालय न्यायालय अरविंद रघुवंशी अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन ने आरोपी सुनील उर्फ पटेल (२२) पिता बनेसिंह मेवाड़ा निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर

कालापीपल. विशेष न्यायालय न्यायालय अरविंद रघुवंशी अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन ने आरोपी सुनील उर्फ पटेल (२२) पिता बनेसिंह मेवाड़ा निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर, महेंद्र (२०) पिता माखनसिंह मेवाड़ा निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर, भरत (२३) पिता मदनलाल प्रजापति निवासी ग्राम फुलेन थाना अकोदियामंडी जिला शाजापुर, अमन (२३) पिता अनिल तिवारी निवासी पटेल नगर उज्जैन , हरीश दायमा उर्फ विनोद (२४) पिता गोपाल दायमा निवासी उषागंज कॉलोनी मनासा जिला नीमच को प्रत्येक आरोपी को धारा 394, 120 बी के अतंर्गत सात-सात् वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए जुर्माना व महेंद्र व अमन को धारा 397/398 भादवि में सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया घटना 10 अप्रैल 2017 को दोपहर 3.30 बजे एकता नगर रोड संजय नगर के पास फरियादी संजयकुमार मालवीय और उसका दोस्त हरीश दायमा के साथ कंपनी के कलेक्शन के 6 लाख रुपए से अधिक काले रंग के बैग में रखकर एचडीएफसी बैंक में जमा कराने के फ्रीगंज बाइक से जा रहा था तभी पीछे से काले रंग की बाइक तीन व्यक्ति आए। इन्होंने उनकी बाइक रोक ली। एक व्यक्ति ने लोहे का कटर जैसा हथियार निकालकर संजय के सिर में बांयी ओर वार किया। दूसरे नंबर पर बैठे व्यक्ति ने हरीश दायमा के गले पर चाकू अड़ा दिया। वह व्यक्ति संजय के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने लगा। संजय ने बैग नहीं छोड़ा तो उसने पुन: उसके सिर के दाहिने तरफ कटर से मारा। इसी दौरान संजय के हाथ से बैग छीन कर तीनों व्यक्ति लोहार पट्टी की ओर बाइक से भाग गए। तीनों आरोपी मुंह पर कपडा बांधे हुए थे। बैग में संजय का कुछ निजी सामान जिसमें उसका पर्स, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और करीब ८००-९०० रुपए रखे थे। संजय ने उसके ऑफिस पहुंचकर कंपनी के रीजनल ऑफिसर अरुण तिवारी, शाखा प्रबंधक कमलेश एवं साकेत को घटना की जानकारी दी। फरियादी उनके साथ आरक्षी केंद्र नीलगंगा जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया।
जांच में उपनिरीक्षक अखिलेश वर्मा ने घटनास्थल से एक मोबाइल जब्त किया। इसमें 2 सिम थी। जानकारी निकालने पर सिम अभियुक्त सुनील के नाम की थी। उससे पूछताछ करने पर उसके कब्जे से नकद 1 लाख रुपए तथा बाइक जब्त की। सुनील से पूछताछ करने पर अभियुक्त महेंद्र, भरत, अमन एवं हरीश दायमा को गिरफ्तार कर नकद राशि जप्त की गई। न्यायालय में केस प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी केके शर्मा अति. लोक अभियोजक जिला उज्जैन ने की।

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