यूपी सरकार नेे लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी करने के दौरान जिला प्रशासन को भी सहूलियत के हिसाब से लोगों को सुविधा देने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह ही पांबदी रहेंगी। आवश्यक वस्तु दवा, दूध, किराना स्टोर्स, सब्जी, मिठाई, बेकरी की दुकानें, कृषि कार्य व टायर पंचर की दुकानेंं सप्ताह में रोजाना सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ी, जूते चप्पल की दुकान, बुक स्टोशनरी, ज्वैलरी शॉप, टेलरिंग, कॉस्मेटिक व जनरल स्टोर, बर्तन, बैग अटैची आदि की दुकान भी 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। लेकिन ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। इसके अलावा हार्डवेयर, लोहे की दुकान, मोबाइल, सेनेटरी, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रिोनिक्स, आॅटोमोबाइल्स, आॅटो गैरेज, चश्मे की दुकान, फर्नीचर, आॅटो पाटर्स की दुकानेंं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएगी।
डीएम ने बताया कि दूध, दवा और सब्जी की दुकानों को छोड़कर रविवार को बाजार पूर्णतय बंद रहेगा। इस दिन किसी भी कार्य की अनुमति नहीं होगी। साथ ही शादी समारोह का आयोजन होगा। लेकिन शादी समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे।