पुलिस ने इन हत्यारोपीयों को बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और हत्या के अभियोग पर ही तत्कालीन थानाध्यक्ष आदर्श मंडी शैलेन्द्र भारद्वाज ने इन तीनो अभियुक्तों का गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया तथा विवेचक थानाध्यक्ष बाबरी कौशल किशोर यादव ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था । तभी से मुकदमा चलता रहा था इस बीच एक हत्यारोपी मौसम अली की मौत हो चुकी है , मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने करम अली व सलाउद्दीन को हत्या में सजा हो चुकी थी।
उक्त दोनों हत्यारोपी इस समय जमानत पर बाहर थे, दोनों भाई अभियुक्तों करम अली व सलाउद्दीन को सुनवाई उपरान्त गेंगेस्टर जज बाबूराम ने 6 – 6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। उक्त दोनों हत्यारों को जुर्माना न देने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । दोनों अभियुक्तों को आज कोर्ट ने कस्टडी में लेकर जेल भेजनें का आदेश दिए अभियोजन की ओर से पैरवी – संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा ने की है.