scriptशामली में दिन दहाड़े पुलिस कर्मी की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को 6 साल की सजा | 2 brothers sentenced 6 years jailed in killing policeman shamli UP | Patrika News

शामली में दिन दहाड़े पुलिस कर्मी की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को 6 साल की सजा

locationशामलीPublished: May 24, 2022 08:13:05 pm

Submitted by:

Dinesh Mishra

उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दिन दहाड़े पुलिस कर्मी की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को मुज़फ्फरनगर गेंगेस्टर कोर्ट ने 6- 6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है.

Symbolic Photo of Court in Shamli UP

Symbolic Photo of Court in Shamli UP

उत्तर प्रदेश के शामली में आने वाले थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। जिसमें साल 1993 में वादी क़ासिम अली पुत्र रफीक अहमद निवासी बनत थाना आदर्श मंडी शामली का बड़ा भाई मुबारिक अली पुलिस विभाग में गाजियाबाद में तैनात था जो बीमारी के कारण छुट्टी पर बनत स्थित घर आया हुआ था, घटना वाले दिन मुबारिक बनत में बस अड्डे पर नसीम की दुकान पर बैठा था कि दिन में लगभग 11 बजे करमअली व मौसम अली व सलाउद्दीन पुत्र गण फरजुद्दीन निवासी बनत अपने हाथों में हथियार लेकर आये और मुबारिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गए थे जिसमें मुबारिक की मौके पर ही मौत हो गयी थी घटना से बाजार में भगदड़ मच गयी, घटना के बाद मौके पर पहुंची।
पुलिस ने इन हत्यारोपीयों को बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और हत्या के अभियोग पर ही तत्कालीन थानाध्यक्ष आदर्श मंडी शैलेन्द्र भारद्वाज ने इन तीनो अभियुक्तों का गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया तथा विवेचक थानाध्यक्ष बाबरी कौशल किशोर यादव ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था । तभी से मुकदमा चलता रहा था इस बीच एक हत्यारोपी मौसम अली की मौत हो चुकी है , मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने करम अली व सलाउद्दीन को हत्या में सजा हो चुकी थी।
उक्त दोनों हत्यारोपी इस समय जमानत पर बाहर थे, दोनों भाई अभियुक्तों करम अली व सलाउद्दीन को सुनवाई उपरान्त गेंगेस्टर जज बाबूराम ने 6 – 6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। उक्त दोनों हत्यारों को जुर्माना न देने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । दोनों अभियुक्तों को आज कोर्ट ने कस्टडी में लेकर जेल भेजनें का आदेश दिए अभियोजन की ओर से पैरवी – संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा ने की है.
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