पंचायत चुनाव से पहले सपा और रालोद नेताओं के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
- जिलाधिकारी ने किए शस्त्र लाइसेंस निरस्त
- शामली पुलिस ने चस्पा कराया नाेटिस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
शामली ( Shamli ) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जिलाधिकारी शामली ने पूर्व में दर्ज मुकदमों के आधार पर निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य और निवर्तमान ग्राम प्रधान के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पुलिस की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है।
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जनपद शामली के थानाभवन क्षेत्र के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सपा नेता शेर सिंह राणा व थानाभवन क्षेत्र के ही गांव यारपुर के निवर्तमान प्रधान वेदपाल गहलोत के शस्त्र लाइसेंस को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने पूर्व में दर्ज मुकदमा के चलते निलंबित कर दिए। इसकी सूचना स्थानीय थाने को पहुंच गई। जानकारी के अनुसार सपा नेता शेर सिंह राणा पर 2015 में सरकारी कार्य में बाधा व 2018 में बलवा व 2018 में ही 307 के दर्ज मुकदमे के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वेदपाल गहलोत पर 2012 में दर्ज झगड़े के मुकदमें के आधार बनाकर शस्त्र लाइसेंस निलंबित की कार्रवाई की गई है।
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जिला अधिकारी कार्यालय से यह सूचना थानाभवन थाने पहुंची है। जानकारी के अनुसार जिन लोगों पर पूर्व में मुकदमें दर्ज थे उनकी सूचना चुनाव आयोग ने तलब की थी। इस मामले में थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतूरा का कहना है कि जिला अधिकारी के आदेश उन्हें प्राप्त हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य शेर सिंह राणा व गांव यारपुर के निवर्तमान प्रधान वेद पाल गहलोत के लाइसेंस को निलंबित किया गया है दोनों को सूचित कर दिया जाएगा।
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