पार्वती से हर रोज निकाली जा रही रेत
बड़ौदा क्षेत्र में पावती नदी से हर रोज ट्रैक्टर-ट्रॉली से रेेत निकाली जा रही है जबकि यहां रेत की कोई वैध खदान नहीं है। खनिज विभाग भी वैध खदान न होने की बात कहता है इसके बाद भी उसे अवैध रेत परिवहन और उत्खनन होने की जानकारी तक नहीं है।
बड़ौदा क्षेत्र में पावती नदी से हर रोज ट्रैक्टर-ट्रॉली से रेेत निकाली जा रही है जबकि यहां रेत की कोई वैध खदान नहीं है। खनिज विभाग भी वैध खदान न होने की बात कहता है इसके बाद भी उसे अवैध रेत परिवहन और उत्खनन होने की जानकारी तक नहीं है।
हर रोज औसतन डेढ़ सौ ट्रैक्टर ट्रॉली रेत निकाली जा रही है
जिले की पार्वती और चंबल नदी से हर दिन 100 से 150 तक ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत निकाली जा रही है। इससे रेत माफियाओं को हर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर एक चक्कर में करीब 2000 की बचत होती है। अगर इनके 24 घंटे में तीन चक्कर भी लग गए तो यह कमाई 6 हजार के आसपास पहुंच जाती है।
जिले की पार्वती और चंबल नदी से हर दिन 100 से 150 तक ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत निकाली जा रही है। इससे रेत माफियाओं को हर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर एक चक्कर में करीब 2000 की बचत होती है। अगर इनके 24 घंटे में तीन चक्कर भी लग गए तो यह कमाई 6 हजार के आसपास पहुंच जाती है।
परिवहन पर वाहन पकडऩे पर यह है प्रावधान
अवैध परिवहन पर जो वाहन पकड़े जाते हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जब भी राजस्व या माइनिंग अमला ट्रक व डंपर, ट्रॉली को पकड़ता है तो इनमें भरे रेत की मात्रा देखी जाती है। पटवारी की रिपोर्ट पर प्रकरण बनाया जाता है और सुनवाई के लिए जिला दंडाधिकारी को भेजते हैं। सुनवाई के बाद जुर्माना किया जाता है। इस बीच जब्त किया गया वाहन पुलिस थाने में ही खड़ा रहता है। जुर्माना राशि जमा करने की रसीद को पुलिस थाने में दिखाकर ट्रक या डंपर छूट जाता है।
अवैध परिवहन पर जो वाहन पकड़े जाते हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जब भी राजस्व या माइनिंग अमला ट्रक व डंपर, ट्रॉली को पकड़ता है तो इनमें भरे रेत की मात्रा देखी जाती है। पटवारी की रिपोर्ट पर प्रकरण बनाया जाता है और सुनवाई के लिए जिला दंडाधिकारी को भेजते हैं। सुनवाई के बाद जुर्माना किया जाता है। इस बीच जब्त किया गया वाहन पुलिस थाने में ही खड़ा रहता है। जुर्माना राशि जमा करने की रसीद को पुलिस थाने में दिखाकर ट्रक या डंपर छूट जाता है।
फैक्ट फाइल
वर्ष 2021 में कार्रवाई: 95
वर्ष 2022 में अब तक कार्रवाई: 15 इनका कहना है
जिले में वैध खदान नहीं है। अवैध परिवहन और उत्खनन को लेकर हम समय-समय पर हम कार्रवाई करते हैं।
आर पी कमलेश
सहायक खजिन अधिकारी, श्योपुर
वर्ष 2021 में कार्रवाई: 95
वर्ष 2022 में अब तक कार्रवाई: 15 इनका कहना है
जिले में वैध खदान नहीं है। अवैध परिवहन और उत्खनन को लेकर हम समय-समय पर हम कार्रवाई करते हैं।
आर पी कमलेश
सहायक खजिन अधिकारी, श्योपुर