बताया गया है कि इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक का मालिकाना हक रखने वाले किसान परिवार ही पात्र होंगे। परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे शामिल हैं। कृषि योग्य भूमि पर ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। लाभार्थी की जमीन अपने गांव या दूसरे गांव में यदि 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वह इस स्कीम का पात्र नहीं होगा। इस स्कीम का लाभ केवल जमीन के मालिक को ही दिया जाएगा न कि ठेके पर काम करने वाले को। बताया गया है कि विभिन्न संस्थानों जैसे डेरा, पंचायत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि की जमीन पर इस जमीन का लाभ नहीं मिलेगा। करदाता इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। इसके सथ ही सरपंच, पूर्व सरपंच, वकील या कर्मचारियों के अलावा पूर्व विधायक या सांसदों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
तीन किस्तों में आएगी राशि
योजना के तहत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक एक फरवरी 2019 की स्थिति में संधारित भू-अभिलेख अनुसार कुल दो हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि धारित करने वाले कृषक परिवारों को प्रत्येक चार महीने में तीन बराबर किश्तों में प्रति परिवार वार्षिक रूप से 6000 रूपए का लाभ देने का प्रावधान किया जाएगा। योजना अंतर्गत पहली किस्त 2000 रूपए का भुगतान एक दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए किया जाएगा।