श्योपुर

80 फीसदी दुकानें चल रहीं बिना रजिस्ट्रेशन, महज 20 फीसदी का पंजीयन

– विजयपुर तहसील में 200 व्यवसायिक दुकान, 180 ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में कराना था रजिस्ट्रेशन

श्योपुरFeb 19, 2020 / 11:18 am

Anoop Bhargava

80 फीसदी दुकानें चल रहीं बिना रजिस्ट्रेशन, महज 20 फीसदी का पंजीयन

श्योपुर/विजयपुर
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के ढीले रवैए के चलते कस्बे में 80 फीसदी व्यवसायिक दुकान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हैं। ऐसे में यहां से ली जाने वाली खाद्य सामग्री कहीं आपके लिए खतरनाक साबित न हो जाए। कस्बे में संचालित 200 व्यवसायिक दुकानों में 80 फीसदी फर्जी हैं। इनका न तो रजिस्ट्रेशन है न ही दुकान चलाने का लाइसेंस। ऐसे दुकानदार किस तरह के खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं, साफ-सफाई और मानकों का कितना ध्यान रख रहे हैं इसका किसी को कुछ नहीं पता। इसके बारे में सरकारी महकमों को भी कुछ नहीं मालूम।
करीब नौ साल पहले लागू हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत खानपान की दुकान चलाने वाले सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इतने दिनों बाद भी केवल 20 फीसदी दुकानदारों ने ही रजिस्ट्रेशन कराके लाइसेंस लिया है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाने में व्यापाारी रूचि ले रहे हैं। बावजूद इसके खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अफसर भी खमोश बैठे हैं। जबकि बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस और नहीं है।
यह है नियम
– हर दुकानदार को लाइसेंस लेना होगा
– किसी प्रकार की खानपान की दुकान चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा
– वार्षिक रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा
– लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा दुकान में लगाना होगा
यह जांच करती हैं एजेंसियां
– हाइजेनिक (साफ-सफाई)
– सेनिटेशन (अवशिष्ट का निकास)
– इस्तेमाल किया जा रहा खाद्य पदार्थ (तेल, मैदा, मसाले, दूध आदि)
– अंतिम तौर पर तैयार प्रोडक्ट (पेस्ट्री, तैयार मिठाई व अन्य )

हो सकती जेल
– नियमों का उल्लंघन करने वाले छोटे दुकानदारों पर जुर्माना
– बड़े खानपान दुकानदारों-रेस्टोरेंट पर जेल और जुर्माना का प्रावधान
इन वर्ष लागू हुआ अधिनियम
अगस्त 2011 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाने के लिए मार्च 2013 तक कार्रवाई में छूट मिली थी।

अप्रैल 2013
मार्च तक सरकार की ओर से कार्रवाई में रियायत दी गई थी। सरकारी अमला अब अभियान तेज कर बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के चल रही दुकानों पर कार्रवाई शुरू करेगा।
फैक्ट फाइल
12 तेल मिल
112 किराना दुकान
26 सब्जी थोक दुकान
18 फल फ्रूट दुकान
28 दूध डेयरी
02 चिलर प्लांट
18 मिष्ठान दुकान
08 कोल्डड्रिंक एवं केक दुकान
04 होटल

वर्जन
हां यह बात सही है कि नगर विजयपुर में अधिकांश दुकानों के पंजीयन नहीं है इसलिए हम जल्द ही विजयपुर में एक शिविर लगाकर दुकानदारों से पंजीकरण के लिए कहेंगे। इसके बाद भी अगर दुकानदार पंजीयन नहीं कराते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।
हनुमान मित्तल
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्योपुर
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