56 गांवों की 960 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहीत
उल्लेखनीय है कि किसानों के विरोध के बाद सरकार निजी जमीन के बदले भी नकद मुआवजा देगी। यही वजह है कि अब एक्सप्रेस वे की जद में आ रही पूरी जमीन का नेशनल हाइवे के मापदंडों अनुरूप अधिग्रहण होगा। यही वजह है कि जिले की दोनों तहसीलों(श्योपुर व वीरपुर) के अंतर्गत एक्सप्रेस वे में जा रही जमीन के लिए गजट नोटिफिकेशन किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए का प्रकाशन किया है। जिसके मुताबिक जिले के दोनों तहसीलों के 56 गांवों की कुल 940 हेक्टेयर (इसमें लगभग 600 हेक्टेयर निजी जमीन है) जमीन अधिग्रहण होगी। इसमें श्योपुर तहसील के 35 गांवों में 548 हेक्टेयर और वीरपुर तहसील के 21 गांवों में 392 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी। बताया गया है कि धारा 3 ए के प्रकाशन के बाद अब किसानवार सूची तैयार होगी और फिर धारा 3डी का प्रकाशन होगा।
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इन गांवों की भूमि का गजट नोटिफिकेशन
एक्सप्रेस के लिए जिन गांवों में जमीन अधिग्रहण के लिए गजट नोटिफिकेशन किया है, उनमें श्योपुर तहसील के ग्राम आवनी, अडूसा, अडवाड़, बड़ौदा राम, बगदरी, बगदिया, बनवाड़ा, बिचपुरी, बिलोनी, चकज्वाड़, छीताखेड़ली, दांतरदाकला, धीरोली, फतेहपुर, जैनी, जलालपुरा, जालेरा, जवासा, ज्वाड, खिरखिरी, खोजीपुरा, लहचौड़ा, माकड़ौद, माखनाखेड़ली, मोहम्मदपुर, मुदालापाड़ा, पहाड़ल्या, पानड़ी, साडा का पाड़ा, सामरसा, सेवापुर,. सिरसौद, तलावदा, ऊंचाखेड़ा, बिठ्ठलपुर शामिल हैं। वहीं वीरपुर तहसील के ग्राम अर्रेदरी, बरोली, भूरेड़ी, चेनपुर, धोरीबावड़ी, दौलपुरा, दुबावली, घूघस, हीरापुर, जेतपुर, दिमरछा, खेरोदाकला, लिलोली, मिलावली, नदीगांव, नितनवास, पांचो, पराष्ठा,पार्वतीपुरा, सुखबास और सुठारा
शामिल हैं।