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कलेक्टर ने श्योपुर तहसीलदार पर ठोका 7250 रुपए का जुर्माना

locationश्योपुरPublished: Apr 05, 2019 08:46:43 pm

Submitted by:

jay singh gurjar

कलेक्टर ने श्योपुर तहसीलदार पर ठोका 7250 रुपए का जुर्मानालोकसेवा के आवेदन समय सीमा में निराकरण न होने के चलते लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत कलेक्टर ने की कार्यवाही

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कलेक्टर ने श्योपुर तहसीलदार पर ठोका 7250 रुपए का जुर्माना

श्योपुर,
लोकसेवा केंद्र पर आए आवेदनों को समय-सीमा में निराकृत नहीं किए जाने के चलते कलेक्टर बसंत कुर्रे ने श्योपुर तहसीलदार राजपूत पर 7250 रुपए का जुर्माना ठोका है। कलेक्टर कुर्रेे जुर्माने की ये कार्यवाही 29 आवेदन प्रकरण लंबित होने पर एसडीएम श्योपुर के जांच प्रतिवेदन के बाद की है।
बताया गया है कि लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत विभिन्न सेवाओं के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की हुई। जिसका निराकरण न होने पर संबंधित अफसर पर कार्यवाही होती है। इसी के तहत लोकसेवा केंद्र श्योपुर से प्राप्त 29 आवेदनों पर तहसीलदार श्योपुर ओपी राजपूत ने निराकरण नहीं किया। जिसका जांच प्रतिवेदन एसडीएम श्योपुर डीपी सिंह ने कलेक्टर बसंत कुर्रे को दिया। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर कुर्रे ने तहसीलदार राजपूत पर 7250 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अपर कलेक्टर दिलीप कापसे द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत यह राशि अधिनियम की धारा 7(1) ख के अनुसार प्रतिदिवस के हिसाब से 250 रूपए के मान से रूपए 7250 की निश्चित की जाकर चालान से जमा करने के निर्देश तहसीलदार ओपी राजपूत को दिए गए हैं।
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