
दिव्यांगों को 50 फीसदी किराए में छूट, पांच सीटें रहेंगी आरक्षित
श्योपुर,
जिले में यात्री बसों में सफर करने के लिए दिव्यांगों को 50 फीसदी छूट दी जाएगी। साथ ही बसों में पहली पांच सीटें भी दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित रहेंगी। शासन के आदेश पर गुरुवार को परिवहन विभाग ने इसके लिए न केवल प्रक्रिया शुरू कर दी, बल्कि भोपाल से आई विभाग की एक टीम ने स्थानीय कर्मचारियों के साथ मिलकर बसों का निरीक्षण भी किया, साथ ही बस ऑपरेटरों को दिव्यांगों को किराए में छूट देने के लिए निर्देश दिए।
हालांकि शासन द्वारा दिव्यांगों को यात्री किराए में 50 फीसदी की छूट संबंधी आदेश काफी पहले जारी किया गया था। लेकिन इसका जिले में बस ऑपरेटर पालन नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि जिला परिवहन अधिकारी एबी कैबरे ने अब इस पर सख्ती से अमल शुरू करते हुए बस ऑपरेटरों केा हिदायत दी है। जिसके तहत बस में 1 से 5 तक की सीट दिव्यांग के लिए आरक्षित रहेगी और किराए में 50 फीसदी की रियायत रहेगी। दिव्यांगों को किराए में छूट देने के लिए जिला परिवहन अधिकारी पास जारी करेंगे। जिसके लिए दिव्यांग अपने सर्टिफिकेट और 2 फोटो लेकर परिवहन कार्यालय जाकर पास बनवा सकेंगे। डीटीओ कैबरे ने गुरुवार तक 50 पास जारी भी कर दिए।
टीम ने किया निरीक्षण, लिया जायजा
दिव्यांगों की यात्री सुविधा के लिए कार्य करने वाले दल के सदस्य चंद्रसिंह मालवीय और ओमकार पाल गुरुवार को भोपाल से श्योपुर आए और स्थानीय परिवहन कर्मचाारियों की टीम के साथ बसस्टैंड पहुंचकर बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने बस ऑपरेटरों से भी चर्चा की और दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित करने के निर्देश दिए।
...तो कर सकेंगे शिकायत
दिव्यांगों को किराए में छूट और सीट आरक्षण को लेकर शासन के आदेश हैं, लिहाजा यदि कोई बस संचालक इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी शिकायत आरटीओ दफ्तर में की जा सकती है। सरकार के आदेश का पालन नहीं करने वाले बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हमने सभी ऑपरेटरों को निर्देश दे दिए हैं, साथ ही हमने दिव्यांगों के लिए पास बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक हम 50 पास बना चुके हैं। दिव्यांग अपने दिव्यांग सर्टिफिकेट और 2 फोटो लेकर आए, हम पास जारी करेंगे। इसके बाद बस में दिव्यांगों को केवल यही पास दिखाना होगा।
एबी कैबरे
जिला परिवहन अधिकारी, श्योपुर
Published on:
19 Apr 2019 01:00 pm
