प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर यूं तो प्रदेश के गृह विभाग ने 15 जून को ही गाइड लाइन जारी कर बाजारों के खुलने का समय बढ़ा दिया था, लेकिन श्योपुर कलेक्टर ने गाइड लाइन पर एक सप्ताह बाद अमल करते हुए बुधवार को आदेश जारी किया।आदेश के मुताबिक बाजार खुलने का समय बढ़ा दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश मुताबिक अब शहर के बाजार सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। अभी शहर में शाम 6 बजे ही बाजार बंद कराए जा रहे थे। इसके साथ ही आदेश में शादियों में वर-वधु पक्ष के कुल 50 लोगों को अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन अतिथियों का वैक्सीनेशन कराया जाना अनिवार्य होगा। आयोजक को 48 घंटे पर पहले अतिथियों की सूची संबंधित इंसिडेंट कमांडर को उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही 48 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर या आरएटी रिपोर्ट लगाना भी अनिवार्य होगा।