व्यापम परीक्षा में पकड़े फर्जी परीक्षार्थी को दो साल का कठोर कारावास
श्योपुरPublished: Aug 27, 2019 07:59:25 pm
श्योपुर न्यायालय ने सुनाया फैसला,दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया छह साल पहले वनरक्षक भर्ती परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देता पकड़ा था आरोपी
व्यापम परीक्षा में पकड़े फर्जी परीक्षार्थी को दो साल का कठोर कारावास
श्योपुर,
व्यापम परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी के रूप में पकड़े एक आरोपी को श्योपुर न्यायालय ने दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। छह साल पहले यह मामला वन रक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान सामने आया। मामले में शासन की ओर से पैरवी डीपीओ आरके बरैया के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी रिचा शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा में धर्मेन्द्र पुत्र रामनाथ निगम निवासी सिंहल बस्ती मुरैना को परीक्षा केन्द्र शासकीय श्री हजारेश्वर उमावि श्योपुर से तब पकड़ा,जब वह किसी दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहा था। फोटो और हस्ताक्षर मैच नहीं होने पर केन्द्राध्यक्ष ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की।इसके बाद कोतवाली पुलिस ने धर्मेन्द्र निगम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद चालान न्यायालय में पेश किया। जेएमएफसी सुरेन्द्र कुशवाह के न्यायालय ने इस मामले में विचारण के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी धर्मेन्द्र निगम को दो साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुना दी।