बताया गया है कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में आर्थिक कमजोर सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू किया और इसके प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रड्यूस्ड बाई इकोनोमिकली वीकर्स सेक्शन के तहत श्योपुर जिले में भी तहसील और एसडीएम कार्यालयों में आवेदन आने लगे हैं। इसी के तहत श्योपुर तहसील कार्यालय से पहला इडब्ल्यूएस (आर्थिक कमजोर)सर्टिफिकेट चेल्सी गर्ग पुत्री पुरुषोत्तम दास गर्ग के नाम जारी हुआ है। ये श्योपुर की पूर्व नपाध्यक्ष मीरा गर्ग की पौत्री हैं।
ये है इडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के मापदंड
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल ऐसे नागरिक ही बनवा सकते हैं, जो एससी ए एसटी और ओबीसी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से ऐसी श्रेणी में केवल सामान्य वर्ग के नागरिकों ही आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इसमें परिवार के सभी कामगार सदस्यों की वार्षिक आय जोड़ी जाएगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का मकान हो। इसके साथ ही कुछ और भी मापदंड इसमें बताए गए हैं।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल ऐसे नागरिक ही बनवा सकते हैं, जो एससी ए एसटी और ओबीसी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से ऐसी श्रेणी में केवल सामान्य वर्ग के नागरिकों ही आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इसमें परिवार के सभी कामगार सदस्यों की वार्षिक आय जोड़ी जाएगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का मकान हो। इसके साथ ही कुछ और भी मापदंड इसमें बताए गए हैं।
तय मापदंडों से बनाए जाएंगे
इडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आने लगे हैं। साथ ही सारे निर्धारित डॉक्यूमेंट देखकर ही तय मापदंडों के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
देवेंद्र प्रताप सिंह
एसडीएम, श्योपुर