श्योपुर

गांजा तस्कर को चार साल का कारावास,20 हजार का जुर्माना

कराहल थाना क्षेत्र का मामला

श्योपुरJan 21, 2020 / 08:28 pm

Laxmi Narayan

गांजा तस्कर को चार साल का कारावास,20 हजार का जुर्माना

श्योपुर,
सवा किलो गांजे के साथ दबोचे गए गांजा तस्कर को विशेष न्यायालय ने चार साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी हरिओम शर्मा ने बताया कि अतुल कुमार दीक्षित पुत्र देवेन्द्र कुमार दीक्षित निवासी कराहल को गत 26 जुलाई 2018 को कराहल थाना पुलिस ने मॉडल स्कूल कराहल के सामने से मुखबिर की सूचना पर दबोचा। इस दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 260 ग्राम गांजा जब्त किया गया। कराहल थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी अतुल कुमार दीक्षित को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

गसवानी पुलिस ने दबोचा स्थायी वारंटी
श्योपुर,
गसवानी थाना पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को दबोचने में कामयाबी हांसिल की है। गसवानी थाना प्रभारी बृजमोहन रावत ने बताया कि वारंटी पप्पू 40 वर्ष पुत्र अंगद आदिवासी निवासी वीरमपुर काफी समय से फरार था। जिसे मुखबिर की एक सटीक सूचना पर सिमरई तिराहे से दबोच लिया।
इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक पवन शर्मा, वीरेन्द्र शर्मा, आरक्षक महाराज सिंह,दीपू,सतेंद्र की भी भूमिका रही।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.