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हर पंचायत में लगेगी पात्र किसानों की सूची,15 से शुरु होगी कवायद

locationश्योपुरPublished: Jan 11, 2019 04:02:51 pm

मामला किसानों की कर्ज माफी का

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हर पंचायत में लगेगी पात्र किसानों की सूची,15 से शुरु होगी कवायद

श्योपुर । शासन ने सहकारी बैंक,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक से दो लाख रुपए तक का फसल ऋण लेने वाले किसानों के ऋण माफी के आदेश के साथ समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत 15 जनवरी से जिले की हर ग्राम पंचायत में ऋण माफी के पात्र किसानों की सूची चस्पा होना शुरू हो जाएगी।


शासन से जारी आदेश के मुताबिक किसानों की ऋण माफी 1 अप्रैल 2007 के बाद की होगी। जिसके तहत 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच सभी ग्राम पंचायतों,समितियों और बैंक शाखाओं में पात्र ऋणी किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। इसमें आधार नंबर वाले ऋण खातों की सूची हरे रंग की होगी। इसके बाद आधार कार्ड वाली हरे रंग की सूची के किसानों को हरे रंग के आवेदन पत्र तथा बिना आधार नंबर वाली सफेद सूची के किसानों को सफेद आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में मिलेगे और वहीं आवेदन पत्र भर कर जमा करना होगा।


ये होगे नोडल
कर्ज माफी योजना पर अमल के लिए जनपद पंचायत सीईओ जिम्मेदार होगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ वर्ग 3 स्तर का शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप मे तैनात किए जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि 5 फरवरी तक सभी पात्र ऋणी किसानो के हरे,सफेद और गुलाबी आवेदन पत्र प्राप्त करें। वे आवेदन पत्र पूर्ण रूप से त्रुटिविहिन भरवाएं। जरुरत पडऩे पर वे आवेदक का आवेदन खुद भी भरें। हर आवेदन की पावती किसान को देनी होगी तथा आवेदन की इंट्री रजिस्टर में करनी होगी। 26 जनवरी को ग्राम सभा में आवेदन देने वाले किसानों की सूची का वाचन होगा। साथ ही जिन्होंने आवेदन जमा नहीं किया है,उनके नाम भी बताए जाएंगे।


पोर्टल पर होगी इंट्री
27 जनवरी से 5 फरवरी तक आवेदन भरने से चूक गए किसानों के आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्राप्त आवेदनों की पोर्टल पर इंट्री की जाएगी। जिन किसानों की जानकारी पोर्टल पर फीड हो जाएगी,उसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से किसानों को मिलेगी।


तो वारिसों को मिलेगा लाभ
ऐसे किसान जिनकी कर्ज लेने के बाद मृत्यु हो चुकी है तो उनके वारिसों को गुलाबी रंग का आवेदन पत्र भरना होगा। वारिसों को संयुक्त रूप से योजना का लाभ मिलेगा। जिन किसानों ने 31 मार्च के पहले ऋण जमा कर दिया है,उसे फसल ऋण योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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