इसके साथ ही प्रशासन ने शहर को चार सेक्टरों को बांटा है, बिना अनुमति के व्यक्ति एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकेगा। यही नहीं बाहर दिखने वाले व्यक्ति को अपना परिचय पत्र(वोटरकार्ड, आधार कार्ड आदि) साथ रखना होगा। जारी किए गए संशोधित आदेश में मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी पूर्व की तरह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। संशोधित आदेश पूरे जिले में लागू होगा, जिसके पालन के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा जारी किए संशोधित आदेश में बताया गया है कि 3 अप्रैल से किराने की दुकानें वैकल्पिक दिवस में ही खुलेगी तथा दुकान खोलने का समय पूर्ववत: सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। वैकल्पिक दिवस के अनुसार 15 अप्रैल तक दिनांक 3, 5, 7,9,11 और 13 को किराना दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। शेष तारीख दिवस में ये दुकानें खुल सकेंगी। ये आदेश शहर सहित जिले भर में लागू होगा। वहीं 3 अप्रैल से सब्जी मंडियां पूर्णत: बंद रहेंगी, केवल होलसेन सब्जी और फल वालों के लिए मेला ग्राउंड पर व्यवस्था रहेगी। वहीं एक फल ठेला और दो सब्जी ठेला के माध्यम से वार्डवार सब्जी विक्रय हो सकेगा। इसके लिए सब्जी विक्रेता सीएमओ नपा से संपर्क कर चिन्हित किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बाजार में सब्जी दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी।
चार सेक्टर में यूं बांटा शहर, इन अफसरों की ड्यूटी
जिला प्रशासन ने शहर मेंं लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए शहर को चार सैक्टरों में बांटकर अफसरों की ड्यूटी लगाई है, जेा लॉकडाउन का पालन कराने लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें सेक्टर-1 में बसस्टैंड से लेकर सूबात कचहरी तक देानों तरफ, दाएं तरफ पुल दरवाजा, एवं भोई मोहल्ला, बाएं बालापुरा तक के लिए प्रभारी तहसीलदार रजनी बघेल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं सेक्टर-2 सोंईकला से बसस्टैंड तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ, दाएं से बसस्टैंड के पीछे सीप नदी तक, बाएं तरफ चंबल कॉलोनी, बाइपास, ब्लॉक कॉलोनी के लिए नायब तहसीलदार राघवेंद्र कुशवाह, सेक्टर-3 में बसस्टैंड से जैदा तिराहे तक, मुख्य सड़क के दोनों तरफ, दांए तरफ सीप नदी तक, बाएं तरफ पुराना अस्पताल तक, उसके पीछे नाले तक व पुल दरवाजा तक के लिए राजस्व निरीक्षक टीएस लकड़ा, सेक्टर-4 में सूबात चौराहे से किला बगवाज, शिवपुरी रोड, आनंद नगर, मुख्य सड़क के दोनों तरफ के लिए राजस्व निरीक्षक श्रीपाल अकोरिया को नोडल अधिकारी बनाया गया है।